नई दिल्ली, 10 अप्रैल : पंजाब नेशनल बैंक के 13400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ रविवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। खबरों की मानें तो चीन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि स्थानीय कानून और आपसी न्यायिक समझौतों के आधार पर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की गिरफ्तारी के भारत के अनुरोध को हांगकांग मंजूर कर सकता है।
कई दिनों से खबर है कि नीरव मोदी इन दिनों हांगकांग में है। ऐसे में में भारत के विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने पिछले हफ्ते संसद को बताया था कि विदेश मंत्रालय ने हांगकांग प्रशासन से नीरव मोदी की अस्थाई गिरफ्तारी के लिए कहा है। जिसके जवाब में चीन ने नीरव की गिरफ्तारी की बात कही है।
भगोड़े अपराधियों के सरेंडर के समझौते के तहत मोदी की गिरफ्तारी का आग्रह भारत ने हांगकांग से किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा है कि एक देश दो नीति औरहांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मौलिक कानून के तहत वह अन्य देशों के साथ आपसी न्यायिक सहयोग को लेकर पूरी व्यवस्था कर सकता है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि भारत के अनुरोध के तरत हांगकांग न्यायिक समझौतों के तहत बुनियादी कानून का पालन करेगा।
गौरतलब है कि सीबीआई ने 31 जनवरी को नीरव मोदी के खिलाफ और 15 फ़रवरी को मेहुल चौकसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जनवरी में सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने से पहले ही देश छोड़कर जा चुके थे। बताया जा रहा है कि लोन देने से पहले कंपनियों को एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोविंग फॉर्म भरना होता है जोकि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को दिए गए लोन के लिए नहीं भरे गए थे।