Income Tax: सीबीडीटी ने आयकर विभाग की संशोधित वेबसाइट की लॉन्च, यूजर्स को मिलेगा खास फायदा
By अंजली चौहान | Published: August 26, 2023 07:58 PM2023-08-26T19:58:15+5:302023-08-26T20:00:36+5:30
नई संशोधित वेबसाइट को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने उदयपुर में आयकर निदेशालय (सिस्टम) द्वारा आयोजित 'चिंतन शिविर' में लॉन्च किया था।
Income Tax: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं के अनुभव को बढ़ाने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आयकर विभाग ने की संशोधित वेबसाइट लॉन्च की है।
शनिवार को नई संशोधित वेबसाइट को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने उदयपुर में आयकर निदेशालय (सिस्टम) द्वारा आयोजित 'चिंतन शिविर' में लॉन्च किया।
आयकर विभाग ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट 'www.incometaxindia.gov.in' को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, मूल्य वर्धित सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ नया रूप दिया है।
गौरतलब है कि संशोधित वेबसाइट को मोबाइल-रेस्पॉन्सिव लेआउट के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। वेबसाइट में नई सुविधाओं और कार्यात्मकताओं के साथ सामग्री के लिए एक 'मेगा मेनू' भी है।
वेबसाइट पर आने वाले सभी यूजर्स की सुविधा के लिए इन सभी नई सुविधाओं को एक निर्देशित वर्चुअल टूर और नए बटन संकेतकों के माध्यम से समझाया गया है।
नई कार्यक्षमताएँ उपयोगकर्ताओं को विभिन्न अधिनियमों, अनुभागों, नियमों और कर संधियों की तुलना करने की अनुमति देती हैं। आसान नेविगेशन के लिए साइट पर सभी प्रासंगिक सामग्री अब आयकर अनुभागों के साथ टैग की गई है।
जानकारी के अनुसार, यह वेबसाइट कर और अन्य संबंधित जानकारी के व्यापक भंडार के रूप में काम करती है। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों, कई अन्य संबद्ध अधिनियमों, नियमों, आयकर परिपत्रों और अधिसूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
नई कार्यक्षमताएँ, उपयोगकर्ताओं को विभिन्न अधिनियमों, अनुभागों, नियमों और कर संधियों की तुलना करने की अनुमति देती हैं।
आसान नेविगेशन के लिए साइट पर सभी प्रासंगिक सामग्री अब आयकर अनुभागों के साथ टैग की गई है।
इसके अलावा, गतिशील नियत तिथि अलर्ट कार्यक्षमता करदाताओं को आसानी से अनुपालन करने में मदद करने के लिए रिवर्स उलटी गिनती, टूलटिप्स और प्रासंगिक पोर्टलों के लिंक प्रदान करती है।
सीबीडीटी ने कहा कि संशोधित वेबसाइट बेहतर करदाता सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और पहल है और यह करदाताओं को शिक्षित करना और कर अनुपालन की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगी।