लघु बचत योजना के निवेशक दें ध्यान! 30 सितंबर तक जमा करें आधार कार्ड, वरना फ्रीज हो सकता है आपका अकाउंट
By मनाली रस्तोगी | Published: September 5, 2023 01:13 PM2023-09-05T13:13:41+5:302023-09-05T13:15:25+5:30
खाता फ्रीज होने से बचने के लिए लघु बचत योजना के निवेशकों को 30 सितंबर, 2023 तक आधार जमा करना होगा।
नई दिल्ली: पीपीएफ, एनएससी और अन्य बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन जमा करना 30 सितंबर 2023 तक अनिवार्य कर दिया गया। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप आधार प्रदान किए जाने तक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को यह आदेश जारी किया, जिसमें मौजूदा निवेशकों को छह महीने के भीतर अपने आधार को लिंक करने की आवश्यकता थी, जो 30 सितंबर को समाप्त होगा।
आधार जमा न करने के परिणाम
-निष्क्रिय खाता: आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा।
-ब्याज जमा नहीं किया गया: अर्जित ब्याज आपके बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
-कोई जमा नहीं: आप पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खातों में पैसा जमा नहीं कर सकते।
-परिपक्वता संबंधी मुद्दे: परिपक्वता राशि आपके बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी।
लघु बचत योजनाएं, जिन्हें डाकघर योजनाओं के रूप में भी जाना जाता है, आकर्षक ब्याज दरों के साथ सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती हैं। कुछ योजनाएं धारा 80सी के तहत कर छूट भी प्रदान करती हैं।
डाक घर नौ बचत योजनाएं प्रदान करता है, जिनमें बचत खाते, आवर्ती जमा खाता, समय जमा खाता, मासिक आय योजना खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता, पीपीएफ खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि शामिल हैं। अपने निवेश को सक्रिय रखने के लिए 30 सितंबर, 2023 तक अपना आधार जमा करना न भूलें।