अपीलीय न्यायाधिकरण ने पीएनबी हाउसिंग-कार्लाइल सौदा मामले में खंडित फैसला दिया

By भाषा | Updated: August 9, 2021 22:42 IST2021-08-09T22:42:23+5:302021-08-09T22:42:23+5:30

Appellate Tribunal delivers fractured verdict in PNB Housing-Carlisle deal case | अपीलीय न्यायाधिकरण ने पीएनबी हाउसिंग-कार्लाइल सौदा मामले में खंडित फैसला दिया

अपीलीय न्यायाधिकरण ने पीएनबी हाउसिंग-कार्लाइल सौदा मामले में खंडित फैसला दिया

नयी दिल्ली, नौ अगस्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सोमवार को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित सौदा मामले में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और बाजार नियामक सेबी के बीच चल रहे विवाद पर खंडित फैसला सुनाया।

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि उसने जून में अंतरिम आदेश पारित किया। उस आदेश में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को शेयरधारकों के सौदे पर मतदान के परिणाम की जानकारी नहीं देने को कहा गया था, वह बना रहेगा।

सैट ने 56 पृष्ठ के आदेश में कहा, ‘‘पीठ के सदस्यों के बीच फैसले को लेकर मतभेद को देखते हुए 21 जून, 2021 को जारी आदेश अगली व्यवस्था तक जारी रहेगा।’’

सेबी ने प्रस्तावित सौदे के मूल्यांकन के मुद्दे को लेकर सवाल उठाये थे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने नियामक के जून में पारित निर्देश के खिलाफ सैट में अर्जी दी थी।

न्यायाधीश तरूण अग्रवाल और न्यायाधीश एम टी जोशी की दो सदस्यीय पीठ ने मामले में विभाजित फैसला सुनाया। इसका मतलब है कि सौदे का भविष्य अभी अनिश्चित बना हुआ है।

फैसले के बारे में फिलहाल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Appellate Tribunal delivers fractured verdict in PNB Housing-Carlisle deal case

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे