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अनिल अंबानी को नहीं जाना होगा जेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन का किया भुगतान

By भाषा | Updated: March 18, 2019 23:23 IST

पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इसे ‘जानबूझकर भुगतान नहीं करने’ का मामला बताया और अनिल अंबानी को ‘अदालत की अवमानना’ का दोषी पाया। साथ ही कंपनी को आदेश दिया कि वह या तो चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन के बकाये का भुगतान करे या अंबानी तीन माह जेल का कारावास भुगतें।

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रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) ने स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि कंपनी को उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था। यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा काटनी पड़ती। 

पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इसे ‘जानबूझकर भुगतान नहीं करने’ का मामला बताया और अनिल अंबानी को ‘अदालत की अवमानना’ का दोषी पाया। साथ ही कंपनी को आदेश दिया कि वह या तो चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन के बकाये का भुगतान करे या अंबानी तीन माह जेल का कारावास भुगतें।

इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि आरकॉम ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। हालांकि, इसकी ज्यादा जानकारी उसने नहीं दी। एरिक्सन से भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया हासिल नहीं की जा सकी है।

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