अडानी-हिंडबनर्ग मामला: अडानी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत, गौतम अडानी ने कहा- सच्चाई की जीत होगी

By मनाली रस्तोगी | Published: March 2, 2023 12:28 PM2023-03-02T12:28:50+5:302023-03-02T12:30:10+5:30

अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने गुरुवार को ट्वीट किया, "अडानी समूह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। यह समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा। सच्चाई की जीत होगी।"

Adani Group welcomes Supreme Court order says truth will prevail | अडानी-हिंडबनर्ग मामला: अडानी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत, गौतम अडानी ने कहा- सच्चाई की जीत होगी

(फोटो क्रेडिट- ANI)

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजारों के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट की जांच के लिए समिति का गठन कियासमिति को अपनी रिपोर्ट दो माह के अंदर देनी होगीअडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजारों के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट की जांच के लिए गुरुवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में एक समिति के गठन का आदेश दिया।

समिति को अपनी रिपोर्ट दो माह के अंदर देनी होगी। इस बीच अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने गुरुवार को ट्वीट किया, "अडानी समूह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। यह समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा। सच्चाई की जीत होगी।"

बता दें कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हाल में आई भारी गिरावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि समिति इस मामले में पूरी स्थिति का आकलन करेगी और निवेशकों की सभी चीजों के बारे में जागरूक करने और शेयर बाजारों की मौजूदा नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। 

पीठ ने केंद्र सरकार के साथ-साथ वित्तीय सांविधिक निकायों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ओ पी भट और न्यायमूर्ति जे पी देवदत्त भी छह समिति के सदस्य होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में नंदन नीलेकणि, के वी कामत, सोमशेखरन सुंदरसन शामिल हैं। 

इससे पहले शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए विशेषज्ञों की प्रस्तावित समिति पर सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को लेने से इनकार कर दिया था। अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चार जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिकाएं अधिवक्ता एम एल शर्मा, विशाल तिवारी तथा कांग्रेस नेताओं जया ठाकुर और मुकेश कुमार ने दायर की हैं। 

उल्लेखरीय है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट आई है। रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। हालांकि, समूह ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

 (भाषा इनपुट के साथ)

Web Title: Adani Group welcomes Supreme Court order says truth will prevail

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