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Aadhaar Card Update: बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं कराने पर आपके बच्चे का आधार हो जाएगा अमान्य, जानें कैसे करें अपडेट

By मनाली रस्तोगी | Updated: October 4, 2024 07:19 IST

बाल आधार को सामान्य आधार से अलग करने के लिए, यूआईडीएआई 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नीले रंग का आधार कार्ड जारी करता है। हालांकि, बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर नीले रंग का बाल आधार अमान्य हो जाता है।

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ठळक मुद्देयूआईडीएआई ने कहा कि बाल आधार का इस्तेमाल केवल 5 साल की उम्र तक ही किया जा सकता है।5 वर्ष की आयु में बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराने पर यह निष्क्रिय हो जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक्स कैप्चर नहीं किया जाता है। 

Aadhaar Card Update: जिन बच्चों के पास बाल आधार कार्ड है, उनके पेरेंट्स को समय-समय पर उसे अपडेट कराना महत्वपूर्ण है। दरअसल, बच्चों के बायोमेट्रिक्स को अपडेट करना होगा जब वे 5 वर्ष के हो जाएंगे वरना उनका बाल आधार स्वचालित रूप से अमान्य हो जाएगा। यह यूआईडीएआई द्वारा घोषित किया गया है।

यूआईडीएआई ने कहा कि बाल आधार का इस्तेमाल केवल 5 साल की उम्र तक ही किया जा सकता है। 5 वर्ष की आयु में बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराने पर यह निष्क्रिय हो जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक्स कैप्चर नहीं किया जाता है। 

उनकी यूआईडी को उनके माता-पिता की यूआईडी से जुड़ी जनसांख्यिकीय जानकारी और उनके चेहरे की तस्वीर के आधार पर संसाधित किया जाएगा। हालांकि, इन बच्चों को 5 साल का होने के बाद अपनी दस उंगलियों, आंखों की पुतली और चेहरे की तस्वीर के बायोमेट्रिक्स को अपडेट करना होगा। इस आशय की सूचना मूल आधार पत्र में उल्लिखित होगी।

लोग आधार के 4 रूपों का उपयोग कर सकते हैं जो पहचान प्रमाण के रूप में समान रूप से वैध और स्वीकार्य हैं। इसके अलावा माता-पिता के रूप में, आप अपनी सुविधा के अनुसार आधार के किसी भी रूप का उपयोग कर सकते हैं। आधार के ये चार रूप हैं- आधार लेटर, ई-आधार, एम-आधार और आधार पीवीसी कार्ड। आधार के ये सभी रूप समान रूप से वैध और स्वीकार्य हैं।

5 साल बाद बाल आधार कार्ड में कैसे अपडेट करें बायोमेट्रिक?

अपने बच्चे के आधार में बायोमेट्रिक्स अपडेट करने के लिए uidai.gov.in पर जाएं और अपने बच्चे के आधार कार्ड विवरण को अपडेट करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण और पते के दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन केंद्र पर जाएं। बाल आधार कार्ड का पंजीकरण या अद्यतन करते समय माता-पिता को भी अपना आधार कार्ड जमा करना होगा।

आधार अधिकारी बच्चे के चेहरे की छवि और उंगलियों के निशान जैसे बायोमेट्रिक्स जोड़ देगा। भविष्य के संदर्भ के लिए आधार कार्यकारी द्वारा दी गई पावती पर्ची को सहेजें।

बाल आधार कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

-यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।

-आधार कार्ड पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।

-बच्चे का नाम, अभिभावक/माता-पिता का फोन नंबर, और बच्चे और अभिभावक/माता-पिता से संबंधित अन्य बायोमेट्रिक जानकारी जैसी अनिवार्य जानकारी भरें।

-इसके बाद आवासीय पता, इलाका, राज्य और अन्य सहित जनसांख्यिकीय विवरण भरें।

-सभी विवरणों की समीक्षा करें और सबमिट करें।

-इसके बाद अपॉइंटमेंट विकल्प पर क्लिक करें। निकटतम आधार नामांकन केंद्र ढूंढें, और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें।

-आपको पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, रिश्ते का प्रमाण, जन्म तिथि और संदर्भ संख्या जैसे सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आधार कार्यकारी आगे की प्रक्रिया को पूरा करेगा और आवेदन प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए एक पावती संख्या प्रदान करेगा।

-आधार कार्ड 60 दिनों के भीतर आपके पते पर पोस्ट कर दिया जाएगा।

नीले रंग का आधार कार्ड क्या है?

बाल आधार को सामान्य आधार से अलग करने के लिए, यूआईडीएआई 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नीले रंग का आधार कार्ड जारी करता है। हालांकि, बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर नीले रंग का बाल आधार अमान्य हो जाता है। इसलिए, आधार को अपडेट करने के लिए माता-पिता को अपने बच्चों के 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उनके बायोमेट्रिक्स के साथ आधार विवरण अपडेट करना होगा।

बाल आधार क्या है?

यूआईडीएआई जो 12 अंकों वाले आधार का प्रशासन और विनियमन करता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल आधार कार्ड जारी करता है। कार्ड विभिन्न कल्याणकारी लाभों तक पहुंच प्रदान करता है और जन्म से ही बच्चों के लिए डिजिटल फोटो पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

चूंकि पांच साल से कम उम्र के बच्चों में फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक्स विकसित नहीं होते हैं। बाल आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन शामिल नहीं हैं। इसलिए सरकार ने लोगों के लिए पांच साल की उम्र तक पहुंचने के बाद बच्चों के बायोमेट्रिक्स को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है।

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