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अब 48 घंटे में फ्री टिकट कैंसलेशन की होगी इजाज़त, DGCA ने रिफंड नियमों में बदलाव किया, एयरलाइंस के लिए 14 दिन की डेडलाइन तय की

By रुस्तम राणा | Updated: February 26, 2026 21:33 IST

नए नियमों के तहत, पैसेंजर बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, कुछ शर्तों के साथ अपने टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं।

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नई दिल्ली: भारत के एविएशन रेगुलेटर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइन टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव किया है ताकि प्रोसेस आसान और पैसेंजर के लिए ज़्यादा आसान हो जाए। नए नियमों के तहत, पैसेंजर बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, कुछ शर्तों के साथ अपने टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं।

यह बदलाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के पैसेंजर को जारी किए गए एयरलाइन टिकट के रिफंड के लिए बदले गए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत किया गया है। डीजीसीए ने एयर टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव किया। बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बदलाव के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा।

नाम में सुधार के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं

डीडीसीए ने यह भी कहा है कि अगर बुकिंग के 24 घंटे के अंदर गलती बताई जाती है, तो एयरलाइंस पैसेंजर का नाम ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकतीं। हालांकि, यह नियम तभी लागू होता है जब टिकट सीधे एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया गया हो।

रिफंड के लिए एयरलाइंस ज़िम्मेदार

जिन मामलों में टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदे जाते हैं, उनमें रिफंड जारी करने की ज़िम्मेदारी अभी भी एयरलाइन की होगी। डीजीसीए ने साफ़ कहा है कि ट्रैवल एजेंट एयरलाइंस के नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं, और एयरलाइंस को यह पक्का करना होगा कि रिफंड 14 वर्किंग डेज़ के अंदर प्रोसेस हो जाए। इसका मतलब है कि यात्रियों को अपना पैसा वापस पाने के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट के बीच भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

बढ़ती शिकायतों के बाद बदलाव

बदले हुए नियम 24 फरवरी को जारी किए गए थे। ये बदलाव रिफंड में देरी को लेकर यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बाद किए गए हैं। दिसंबर 2025 में इंडिगो से जुड़ी फ्लाइट में रुकावट के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान गया था, जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन को एक तय टाइमलाइन के अंदर पेंडिंग रिफंड क्लियर करने का निर्देश दिया था।

नए नियमों में यात्रियों को होने वाली मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में टिकट कैंसलेशन से जुड़े बदलाव भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, डीजीसीए के इस नए कदम का मकसद ट्रांसपेरेंसी में सुधार करना, रिफंड में देरी को कम करना और एयरलाइनों को यात्रियों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बनाना है।

टॅग्स :DGCAFlight
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