इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए शिल्पा-राज समेत उनकी कंपनी पर लगा 3 लाख का जुर्माना
By अनिल शर्मा | Published: July 29, 2021 09:49 AM2021-07-29T09:49:45+5:302021-07-29T10:02:53+5:30
शिल्पा, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को अनिवार्य जानकारी देने में तीन साल से अधिक की देरी की। दंपति ने कहा कि अनजाने और बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के ऐसा हुआ।
बाजार नियामक सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा समेत उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शिल्पा, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को अनिवार्य जानकारी देने में तीन साल से अधिक की देरी की। दंपति ने कहा कि अनजाने और बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के ऐसा हुआ।
सेबी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह आदेश सितंबर, 2013 से दिसंबर, 2015 के दौरान की गई जांच के बाद दिया है। सेबी ने इन इकाइयों की भेदिया कारोबार प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन के लिए जांच की थी।
वियान इंडस्ट्रीज ने अक्टूबर, 2015 में चार लोगों को 5 लाख शेयरों का तरजीही आवंटन किया था। इसके अलावा राज और शिल्पा को 2.57 करोड़ रुपए (प्रत्येक) के 1,28,800 (प्रत्येक) शेयरों का आवंटन किया गया। इस बारे में उन्हें कंपनी को जरूरी खुलासा करना था क्योंकि लेनदेन का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक था। सेबी ने कहा, यह रिकॉर्ड पर है कि भेदिया कारोबार रोधक नियमनों के तहत यह खुलासा तीन साल से अधिक की देरी से किया गया।