पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के साथ रयान थोर्पे को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया
By अनिल शर्मा | Published: July 20, 2021 03:06 PM2021-07-20T15:06:12+5:302021-07-20T15:27:55+5:30
पोर्नोग्राफी मामले में बॉलीवुड ऐक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति व बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही राज कुंद्रा की कंपनी के आईटी हेड रयान थोर्पे को भी 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा।
पोर्नोग्राफी मामले में बॉलीवुड ऐक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति व बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही राज कुंद्रा की कंपनी के आईटी हेड रयान थोर्पे को भी 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। गौरतलब है कि सोमवार रात राज कुंद्रा को कथित तौर पर पोर्न (अश्लील) फिल्मों का निर्माण करने और उन्हें कुछ ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस ने राज कुंद्रा को मास्टरमाइंड करार दिया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुंद्रा के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद उन्हें अपराध शाखा ने सोमवार को गिरफ्तार किया। राज की कोर्ट में आज पेशी थी जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और रयान थारप को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। https://t.co/CM2J0l2hnj
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2021
कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद संबंधित आरोप में रयान थोर्पे को भी गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार थोर्पे एक ऐप कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत है। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2021 में मुंबई अपराध शाखा में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने का मामला दर्ज कराया गया था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि एक महिला ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया था जिसके बाद कुंद्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारी ने बताया कि मामले को अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया।
बता दें, इससे पहले भी पुलिस ने अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले दर्ज किए थे जिनमें एक अभिनेत्री और कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील विज्ञापन से संबंधित) और आईटी अधिनियम एवं महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।