Sushant Singh Case: सीबीआई का दावा, सुशांत की बहनों पर लगाए रिया चक्रवर्ती के सभी आरोप काल्पनिक है
By प्रतीक्षा कुकरेती | Published: October 29, 2020 11:46 AM2020-10-29T11:46:05+5:302020-10-29T11:46:05+5:30
सीबीआई ने सुशांत की बहनों पर रिया के आरोपों को को काल्पनिक और अटकलबाजी पर आधारित बताया है. एजेंसी ने इस एफआईआर को गलत बताया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ दर्ज FIR पर CBI ने अपना बयान जारी किया है. सीबीआई ने रिया के आरोपों को को काल्पनिक और अटकलबाजी पर आधारित बताया है. एजेंसी ने इस एफआईआर को गलत बताया है. आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की सीबीआई जांच कर रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सीबीआई ने कहा कि अटकलों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है. सीबीआई ने हाई कोर्ट से कहा, " मौजूदा प्राथमिकी में अधिकतर आरोप अनुमान और अटकलों की प्रकृति के हैं."
बीते महीने रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में दिवंगत अभिनेता की बहन प्रियंका और मीतू सिंह के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत की दवाइयों का नकली पर्चा बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी. मुंबई की बांद्रा पुलिस ने सुशांत की बहनों और दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ. तरूण कुमार के खिलाफ सात सितंबर को यह FIR दर्ज की थी. डॉ. कुमार ने इस पर्ची पर हस्ताक्षर किये थे. राजपूत की बहनों ने इस मामले को खारिज करने की मांग करते हुए छह अक्टूबर को याचिका दायर की थी.
आपको बता दें मुंबई पुलिस ने एफआईआर की कॉपी सीबीआई को सौंपी थी. लेकिन सुशांत की बहनों को इस बात का डर है कि सीबीआई उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. ऐसे में सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द से जल्द हो सुनवाई हो.
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ रिया की एफआईआर के आधार पर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. सीबीआई की इस कार्रवाई से बचने के लिए प्रियंका और मीतू ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है. जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस एम एस कर्निक इस मामले पर विचार करेंगे.
वहीँ दूसरी और रिया चक्रवर्ती ने भी इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि सुशांत की बहनों ने जो एफआईआर रद्द करने की याचिका कोर्ट में दाखिल की है उसे खारिज कर दिया जाए और दोनों बहनों के खिलाफ एक्शन लिया जाए.
बहराल, अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला लिया जाता है.आपको बता दें कि करीब एक महीना जेल में रहने के बाद 7 अक्टूबर को रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.