चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 6 महीने की जेल, 11.90 करोड़ का जुर्माना
By पल्लवी कुमारी | Published: April 23, 2018 04:41 PM2018-04-23T16:41:02+5:302018-04-23T16:41:02+5:30
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सोमवार को दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में छह महीने की सजा सुनाई है।
मुंबई, 23 अप्रैल: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सोमवार को दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में छह महीने की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें फौरन ही जमानत भी दे दी। छह महीने की सजा के साथ अभिनेता पर 1.60 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना (1.60 )एक केस पर लगा है। सात केसों को मिला दिया जाए तो यह पूरा जुर्माना 11.90 करोड़ होता है।
साथ ही उनकी पत्नी को 10 लाख रुपय प्रति केस जुर्माना देना होगा।
Rajpal Yadav cheque bounce case: Delhi's Karkardooma Court sentenced actor Rajpal Yadav to 6 months in prison, later granted bail. There were 7 cases against the actor & has to pay Rs 1.60 cr fine per case. pic.twitter.com/vaWY6m2msy
— ANI (@ANI) April 23, 2018
14 अप्रैल को राजपाल और उनकी पत्नी को इस मामले में दोषी पाया गया था। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (ईस्ट) अमित अरोड़ा ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सारे सबूत आरोपियों को दोषी साबित कर रहे हैं। आरोपी ने यह खुद भी मान लिया है कि संबंधित चेक उसके बैंक खाते से जुड़े हैं और उन पर साइन भी उसी के हैं तो फिर शिकायतकर्ता को चेक बाउंस का केस दायर करने का हक मिल गया है।
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राजपाल यादव पर लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं। इनका कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में 'अता पता लापता' नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे हेल्प ली थी।