'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर पर रोक लगाने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की रद्द
By भाषा | Published: January 7, 2019 07:30 PM2019-01-07T19:30:24+5:302019-01-07T19:30:24+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से इसे एक जनहित याचिका के तौर पर दाखिल करने को कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से इसे एक जनहित याचिका के तौर पर दाखिल करने को कहा।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दायर याचिका का निपटान करते हुए यह साफ किया कि उन्होंने याचिका में उठाए गए विवाद पर गौर नहीं किया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिनेमेटोग्राफ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है और फिल्म निर्माता ने ट्रेलर जारी कर दिया है, जो प्रधानमंत्री पद की छवि को नुकसान पहुंचाता है तथा इससे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है।
गौरतलब है कि फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका निभाई हैl वही इस फिल्म में अभिनेता अक्षय खन्ना ने संजय बारू की भूमिका निभाई हैl यह फिल्म संजय बारू द्वारा लिखी गई किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित हैl जिसे लेकर सभी उत्साहित हैl