Mumbai Drug Bust: शाहरुख खान के बेटे आर्यन को झटका, जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल, कल सुनवाई
By भाषा | Published: October 20, 2021 08:09 PM2021-10-20T20:09:17+5:302021-10-20T20:19:55+5:30
Mumbai Drug Bust: सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका यहां एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने खारिज कर दी।
मुंबई: सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनडीपीएस की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
एनसीबी द्वारा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी पर छापा मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो समुद्र के बीच में गोवा के रास्ते में था। आर्थर रोड जेल में बंद सभी आरोपियों की जमानत याचिका का आदेश विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कोर्ट में सुनाया गया।
मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीवी पाटिल के समक्ष पेश किया गया। मामले की सुनवाई कोर्ट रूम नंबर 44, मुंबई सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट में हुई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के मामले में जमानत का अनुरोध किया।
इससे पहले, आर्यन की जमानत याचिका यहां एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने खारिज कर दी। इसके बाद आर्यन के वकीलों ने तुरंत उच्च न्यायालय में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। आर्यन के वकीलों द्वारा बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ के समक्ष अपील को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।
महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने आर्यन और दो अन्य को बुधवार दोपहर जमानत देने से इनकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्हें स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं।