अभिनेत्री के घर पर डकैती मामले में चारों आरोपी बरी
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: May 16, 2019 08:14 AM2019-05-16T08:14:12+5:302019-05-16T08:14:12+5:30
एक अदालत ने 2016 में एक टेलीविजन अभिनेत्री के घर पर डकैती डालने के मामले में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. बी. बहालकर ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा है.
यहां की एक अदालत ने 2016 में एक टेलीविजन अभिनेत्री के घर पर डकैती डालने के मामले में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. बी. बहालकर ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा है. अभियोनज पक्ष के अनुसार यहां मीरा रोड स्थित हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली अभिनेत्री लोवी सासन तीन और चार फरवरी 2016 की दरम्यानी रात अपने एक रिश्तेदार के घर पर किसी कार्यक्रम में गई थीं.
उनके पड़ोसियों ने चार फरवरी की सुबह उन्हें फोन कर घर पर लूटपाट की सूचना दी. घर पहुंचने पर अभिनेत्री ने पाया कि लुटेरे करीब 4.07 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर चंपत हो गए हैं. अभियोजन पक्ष ने बताया कि सोसाइटी के वाचमैन ने जब लुटेरों को परिसर में घुसने से रोका तब उन्होंने उसकी पिटाई की और पड़ोसियों के घरों पर बाहर से ताला लगा दिया.
अभिनेत्री ने बाद में चार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 395 (डकैती), 397 (जान से मारने और गंभीर चोट पहुंचाने के मकसद से लूटपाट या डकैती) और 458 (जबरन घर में घुसने) के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 27 फरवरी 2016 को पुलिस ने अपराध में कथित संलिप्तता के लिए संजय कल्याण काले (28), रमेश कल्याण काले (33), सुरेश विश्राम काले उर्फ संतोष देवीदास चव्हाण (38) और अशोक राजेंद्र शिंदे उर्फ राजा विश्राम काले (40) को गिरफ्तार किया.
आरोपियों के वकील ने दलील दी कि मामले में उनके मुवक्किलों की शिनाख्त परेड नहीं की गई. हाउसिंग सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों के चेहरे ढंके हुए नजर आ रहे हैं और उनके पास से लूट का कोई माल भी बरामद नहीं हुआ है. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किलों को संदेह का लाभ दिया जाए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया.