अनिल कपूर के नाम, आवाज और फोटो का कंपनियां अब नहीं कर पाएंगी इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक; जानें मामला
By अंजली चौहान | Published: September 20, 2023 12:56 PM2023-09-20T12:56:59+5:302023-09-20T12:59:48+5:30
जो कोई भी अभिनेता का नाम, आवाज या यहां तक कि मिस्टर इंडिया, लाखन आदि जैसे स्क्रीन उपनामों का उपयोग करना चाहता है, उसे पहले अभिनेता से अनुमति लेनी होगी और ऐसा करने में विफलता कानूनी परेशानी या कार्रवाई को आमंत्रित करेगी।

फोटो क्रेडिट- फाइल फोटो
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी पर्सनैलिटी सुरक्षा अधिकारों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। एक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम, आवाज और छवि के प्रयोग पर आपत्ति जताई है।
20 सितंबर, बुधवार को अभिनेता की ओर से दायर याचिका पर उच्च न्यायलय ने आदेश दिया कि अभिनेता के नाम, आवाज और छवि का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वह भी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की और अनिल कपूर की मांग को मांगते हुए उनकी पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षा प्रदान की है।
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने Godaddy.com LLC, Dynadot LLC और PDR लिमिटेड को भी anilkapoor.com और अन्य जैसे डोमेन को तुरंत ब्लॉक और निलंबित करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार, अभिनेता ने अपने नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवि या किसी अन्य का उपयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों और सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप के खिलाफ अपने प्रचार/व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।
विशेषता जो उसकी सहमति के बिना किसी भी व्यावसायिक और/या व्यक्तिगत लाभ के लिए विशेष रूप से उसके साथ पहचान योग्य है।