कंगना रनौत की शिकायत पर अदालत ने कहा- जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला चलाने के लिए पर्याप्त आधार

By मनाली रस्तोगी | Published: July 27, 2023 12:12 PM2023-07-27T12:12:25+5:302023-07-27T12:12:34+5:30

अदालत ने उन्हें 5 अगस्त को पेश होने के लिए समन करते हुए कहा था कि आपराधिक धमकी और इशारों या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किए गए कृत्यों के अपराध के लिए उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए वास्तव में पर्याप्त आधार थे।

Court on Kangana Ranaut's complaint sufficient grounds to proceed against Javed Akhtar for criminal intimidation | कंगना रनौत की शिकायत पर अदालत ने कहा- जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला चलाने के लिए पर्याप्त आधार

कंगना रनौत की शिकायत पर अदालत ने कहा- जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला चलाने के लिए पर्याप्त आधार

मुंबई: गीतकार जावेद अख्तर को कथित जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा उनके खिलाफ दायर एक जवाबी शिकायत के संबंध में मुंबई की एक अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। 

पीटीआई की एक रिपोर्ट से पता चला है कि अदालत ने उन्हें 5 अगस्त को पेश होने के लिए समन करते हुए कहा था कि आपराधिक धमकी और इशारों या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किए गए कृत्यों के अपराध के लिए उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए वास्तव में पर्याप्त आधार थे।

2020 में जावेद ने कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कथित अफेयर को लेकर ऋतिक रोशन के साथ उनकी लड़ाई के बीच उन्हें अपने घर बुलाकर धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद कंगना ने जावेद अख्तर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी अदालत) आर एम शेख ने 24 जुलाई को जावेद अख्तर के खिलाफ समन जारी किया और उन्हें 5 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा। समन जारी करते हुए अदालत ने कहा कि गीतकार के खिलाफ जबरन वसूली का कोई मामला नहीं बनता है।

अदालत ने कहा, "किसी व्यक्ति से लिखित माफी मांगने के लिए कहना भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के तहत परिभाषित मूल्यवान सुरक्षा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि कोई भी कानूनी अधिकार बनाया, बढ़ाया, स्थानांतरित, प्रतिबंधित, समाप्त या जारी नहीं किया जाता है।"

अदालत ने आगे कहा, "जहां तक ​​आरोपी के खिलाफ लगाए गए अन्य अपराधों का सवाल है, शिकायत में दिए गए कथनों, शिकायतकर्ता के सत्यापन और उनकी (कंगना की) बहन रंगोली चंदेल के बयान के आधार पर।" 

अदालत ने ये भी कहा, "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से इशारे या कृत्य) के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।"

जानें मामले के बारे में

2020 में अपनी शिकायत में जावेद ने दावा किया था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के बाद एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने बॉलीवुड में मौजूद एक 'मंडली' का जिक्र करते हुए उनका नाम घसीटा था। 

कंगना ने कथित जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के लिए जावेद के खिलाफ उसी अदालत में जवाबी शिकायत दर्ज की। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि कृष 3 के अपने सह-कलाकार के साथ सार्वजनिक विवाद के बाद गीतकार ने उन्हें और उनकी बहन रंगोली को गलत इरादों और गलत इरादों के साथ अपने घर बुलाया और फिर उन्हें आपराधिक तरीके से डराया और धमकाया।

Web Title: Court on Kangana Ranaut's complaint sufficient grounds to proceed against Javed Akhtar for criminal intimidation

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