पटना: फिल्म डंकी से पहले मुश्किल में फंसे शाहरुख खान, आकाश बायजूस मामले में नोटिस जारी
By एस पी सिन्हा | Published: November 23, 2023 05:01 PM2023-11-23T17:01:30+5:302023-11-23T17:06:10+5:30
पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने बॉलीवुड में किंग खान के नाम से प्रसिद्ध शाहरुख खान और फुटबॉल में अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाने वाले स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी सात लोगों के विरूद्ध नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार सभी सात लोगों को आगामी 12 जनवरी को मुजफ्फरपुर कोर्ट के उपभोक्ता न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने बॉलीवुड में किंग खान के नाम से प्रसिद्ध शाहरुख खान और फुटबॉल में अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाने वाले स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी सात लोगों के विरूद्ध नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार सभी सात लोगों को आगामी 12 जनवरी को मुजफ्फरपुर कोर्ट के उपभोक्ता न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के चंदवारा इलाके में रहने वाले मोहम्मद शमशाद अहमद ने अपने बेटों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था। नामांकन के वक्त उनके द्वारा नामांकन शुल्क जमा किया गया। उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान में अध्ययन किया। उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा जमा कर दिया गया।
बाद में संस्थान के शैक्षणिक व्यवस्था से परिवादी के दोनों पुत्र असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का फैसला किया। इसको लेकर संस्थान को लिखित सूचना दी। इसके बाद उनके बच्चे संस्थान जाना छोड़ दिया। इसी बीच, कुछ दिनों के बाद छात्र के पिता को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चो के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग-अलग लोन कर दिया गया है।
इसकी शिकायत शमशाद अहमद संस्थान से की, लेकिन इसका निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया। मामले में संस्थान से मदद नहीं मिलने के बाद शमशाद अहमद ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की मदद से 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया। इस पर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, फुटबॉलर लियोनेल मेसी व संस्थान के प्रबंध निदेशक समेत सात विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से संबंधित है। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के विरुद्ध है। चूंकि संस्थान के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता शाहरुख खान एवं फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया है। निर्धारित तिथि पर इन लोगों की उपस्थिति नहीं होती है तो आयोग अगली कार्रवाई करेगी।