H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथी अब अमेरिका में कर सकेंगे काम, यूएस कोर्ट के इस फैसले से हजारों भारतीयों को होगा फायदा

By भाषा | Published: March 30, 2023 10:16 AM2023-03-30T10:16:10+5:302023-03-30T10:35:59+5:30

इस विनियम के तहत अमेरिका में रह रहे करीब एक लाख एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों अब यूएस में काम कर सकते है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है।

Spouses H-1B visa holders will now be able to work America this decision of the court will benefit thousands Indians | H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथी अब अमेरिका में कर सकेंगे काम, यूएस कोर्ट के इस फैसले से हजारों भारतीयों को होगा फायदा

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Highlightsअमेरिकी कोर्ट ने H-1B वीजा को लेकर एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि H-1B वीजा धारकों के जीवनसाधी भी अमेरिका में काम कर सकते है। ऐसे में यूएस कोर्ट के इस फैसले से हजारों भारतीयों को लाभ मिलने वाला है।

वाशिंगटन: अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी अमेरिका में काम कर सकते हैं। अमेरिका की जिला न्यायाधीश तान्या चटकन ने ‘सेव जॉब्स यूएसए’ द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के विनियम को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। 

इस विनियम के तहत एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवनसाथियों को रोजगार प्राधिकरण कार्ड दिया जाता है। ऐसे में अमेजन, एपल, गगूल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने मुकदमे का विरोध किया था। 

कोर्ट द्वारा लगभग एक लाख एच-1बी कर्मचारियों को मिली है राहत 

इस विनियम के तहत अमेरिका ने अब तक लगभग 1,00,000 एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम का अधिकार दिया है, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय हैं। न्यायाधीश तान्या चटकन ने अपने आदेश में कहा कि ‘सेव जॉब्स यूएसए’ का पहला तर्क यह है कि कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को कभी एच-4 वीजा धारकों जैसे विदेशी नागरिकों को अमेरिका में रहने के दौरान काम करने की अनुमति नहीं दी है। 

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक प्रमुख नेता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

न्यायाधीश ने कहा कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से और सोच-समझकर अमेरिका सरकार को अधिकार दिया है कि वह अमेरिका में एच-4 जीवनसाथी के रहने की अनुमेय शर्त के रूप में रोजगार को अधिकृत करे। भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक प्रमुख नेता एवं आयोग के सदस्य अजय जैन भुटोरिया ने न्यायाधीश के फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि एच-1बी वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां खासकर प्रौद्यगिकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। 

Web Title: Spouses H-1B visa holders will now be able to work America this decision of the court will benefit thousands Indians

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