सिंगापुर: भारतीय मूल के रैपर के खिलाफ द्वेष की भावना को बढ़ावा देने के मामले में आरोप तय किए जाएंगे

By भाषा | Updated: October 29, 2021 10:41 IST2021-10-29T10:41:10+5:302021-10-29T10:41:10+5:30

Singapore: Charges to be framed against Indian-origin rapper for promoting hatred | सिंगापुर: भारतीय मूल के रैपर के खिलाफ द्वेष की भावना को बढ़ावा देने के मामले में आरोप तय किए जाएंगे

सिंगापुर: भारतीय मूल के रैपर के खिलाफ द्वेष की भावना को बढ़ावा देने के मामले में आरोप तय किए जाएंगे

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 29 अक्टूबर सिंगापुर में भारतीय मूल के रैपर सुभाष नायर पर अगले सोमवार को धर्म एवं नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच द्वेष की भावना को बढ़ावा देने के प्रयास के मामले में आरोप तय किए जाएंगे।

‘चैनल न्यूज एशिया’ की ओर से बृहस्पतिवार को दी गई एक खबर के अनुसार, सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने 29 वर्षीय रैपर के खिलाफ चार घटनाएं सूचीबद्ध की हैं। रैपर को 2019 में ‘‘एक नस्ली’’ रैप वीडियो जारी कर चीन के और अन्य नस्लों के लोगों के बीच द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करने के मामले सशर्त चेतावनी दी गई थी। वहीं, 25 जुलाई 2020 को नायर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चीन के ईसाइयों के एक वीडियो के जवाब में टिप्पणी की थी। उस वीडियो में दूसरे समुदाय के खिलाफ कथित घृणित टिप्पणी की गई थी।

चैनल की खबर में अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि नायर ने कथित तौर पर कहा कि मलय मुसलमान जो इसी तरह की घृणित टिप्पणी करते हैं, उनके साथ चीन के ईसाइयों की तुलना में अधिकारियों द्वारा अलग तरह से व्यवहार किया जाता है।

खबर के अनुसार, 15 अक्टूबर 2020 को एक अन्य मामले में नायर पर आरोप लगाया गया था कि सिंगापुर में ‘ऑर्चर्ड टावर्स’ में दो जुलाई 2019 को एक भारतीय व्यक्ति की हत्या में संदिग्ध चीन के एक नागरिक के साथ अधिकारियों के सख्ती से पेश नहीं आने का दावा करते हुए उन्होंने चीन के और भारतीय मूल के लोगों के बीच द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया था।

पुलिस ने आरोप लगाया कि 15 अक्टूबर 2020 के मामले की जांच के बीच ही 11 मार्च को नायर ने एक प्रस्तुति के दौरान ‘‘चीन के और भारतीय मूल के लोगों के बीच द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए’’ एक कार्टून चित्र प्रदर्शित किया था।

नायर के धर्म या नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच द्वेष की भावना को बढ़ावा देने का दोषी पाए जाने पर उन्हें तीन वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

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Web Title: Singapore: Charges to be framed against Indian-origin rapper for promoting hatred

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