लूटपाट के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा

By भाषा | Updated: November 2, 2020 22:21 IST2020-11-02T22:21:58+5:302020-11-02T22:21:58+5:30

Person of Indian origin sentenced to three years for robbery case | लूटपाट के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा

लूटपाट के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, दो नवंबर सिंगापुर में सोमवार को भारतीय मूल के 37 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल दिनदहाड़े जेवरात की दुकान में लूटपाट के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की जेल और छह बेंत मारे जाने की सजा सुनाई गई। वारदात के दौरान 87,880 डॉलर की कीमत का सामान लूटा गया था।

वीरमणि सुब्रन दास को अपराध में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया। उसके भारतीय मूल के दो सिंगापुरी कथित साथियों एम जगदीश (28) और शरविंद्रन सुप्पिया (32) के खिलाफ मामलों की सुनवाई अभी लंबित है।

उप लोक अभियोजकों थियागेश सुकुमारन और जेरेमी बिन ने अदालती दस्तावेजों में कहा कि जगदीश पिछले वर्ष 13 अगस्त को अपने दो अन्य साथियों से रात करीब नौ बजे मिला और उनसे कहा कि वह जेवरात की दुकान और एक अन्य स्थान पर अगले दिन लूटपाट करना चाहता है।

अदालत को बताया गया कि उसने वारदात के लिए ऐसी दुकान का चयन किया जोकि पुरानी दिखती थी और उसे लगा कि दुकान में चेतावनी प्रणाली नहीं होगी।

अभियोजकों ने यह भी कहा कि जगदीश ने दुकान को इसलिए भी चुना क्योंकि जेवरात की दुकान के मालिक और उनका भाई दोनों ही बुजुर्ग हैं, ऐसे में वह लूटपाट का विरोध नहीं कर सकेंगे।

हालांकि, वारदात को अंजाम देने के दौरान दुकान के मालिक ने बाहरी सुरक्षा कंपनी को लूटपाट के बारे में सूचित करने के लिए चेतावनी बटन दबा दिया था।

बाद में दुकान मालिक की चीख सुनकर एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचित किया था। जांच के दौरान पुलिस ने पिछले साल 16 अगस्त को वीरमणि के घर पर छापा मारा था।

Web Title: Person of Indian origin sentenced to three years for robbery case

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे