कुलभूषण जाधव को राहत, कर सकेंगे ये अपील, पाकिस्तान संसद ने विधेयक को दी मंजूरी
By सतीश कुमार सिंह | Published: November 17, 2021 05:48 PM2021-11-17T17:48:43+5:302021-11-17T20:42:50+5:30
51 वर्षीय कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।
इस्लामाबादः पाकिस्तान की संसद ने कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। जाधव को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को अपनी संयुक्त बैठक में मौत की सजा प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए एक कानून बनाया।
पाकिस्तान ने जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के अनुसार अपील करने का अधिकार देने के लिए संसद में एक विधेयक पारित किया। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (51) को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला दिया जिसमें पाकिस्तान से भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया।
The joint session of the Pakistan Parliament approved three important Bills, including the Kulbhushan Jadhav Bill allowing him the right to appeal, amid the hues and cry of the opposition: Pakistan media
— ANI (@ANI) November 17, 2021
बुधवार को सीनेट और नेशनल असेंबली के सदस्यों की संयुक्त बैठक को कुछ कानूनों को पारित करने के लिए बुलाया गया, जिसे नेशनल असेंबली में इस साल जून में पारित किया गया था। इनमें जाधव को उनकी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए अधिकार देने वाला एक कानून भी शामिल था।
इन कानूनों को ऊपरी सदन ने मंजूरी नहीं दी थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक, 2021 का उद्देश्य आईसीजे के फैसले के तहत दायित्व को पूरा करना है और इसे कानून मंत्री फारोग नसीम द्वारा प्रस्तुत किया गया और सदन की संयुक्त बैठक में ध्वनि मत से पारित किया गया। इस कानून ने जाधव को एक समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने की अनुमति दी है जो आईसीजे के फैसले के तहत जरूरी था।
संसद की संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब नेशनल असेंबली और सीनेट के बीच मतभेद दूर होने के आसार न हों। वर्तमान गतिरोध इस तथ्य के कारण था कि सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सहयोगी दलों को नेशनल असेंबली में बहुमत प्राप्त है लेकिन सीनेट या उच्च सदन में अल्पमत में हैं।
इससे पहले, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक, 2020 जून में नेशनल असेंबली द्वारा पारित 21 विधेयकों में से एक था, लेकिन सीनेट ने उन्हें पारित करने से इनकार कर दिया था। संयुक्त बैठक में पारित अन्य कानूनों में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के माध्यम से विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक को मताधिकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल है।