26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता को पाकिस्तान में 15 साल की जेल, 4 लाख से अधिक का जुर्माना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 25, 2022 07:41 AM2022-06-25T07:41:52+5:302022-06-25T07:48:46+5:30
लाहौरः पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 2008 के मुंबई हमले के एक साजिशकर्ता को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के नेताओं के आतंकवाद वित्तपोषण के मामलों से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने शुक्रवार को बताया, ‘‘इस महीने की शुरुआत में लाहौर में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े साजिद मजीद मीर को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है।’’
पंजाब पुलिस का आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी), जो मीडिया को ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की जानकारी साझा करता है, ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में मीर की दोषसिद्धि की सूचना नहीं दी थी। चूंकि यह जेल में बंद कमरे की कार्यवाही थी, इसलिए मीडिया को अनुमति नहीं दी गई थी।
वकील ने आगे कहा कि दोषी मीर, जो 40 साल के करीब है, इस अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद से कोट लखपत जेल में है। उन्होंने कहा कि अदालत ने दोषी पर 400,000 रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। पहले यह माना जाता था कि मीर मर चुका है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की आखिरी बैठक से पहले, पाकिस्तान ने कथित तौर पर एजेंसी को बताया कि उसने साजिद मीर को FATF की 'ग्रे लिस्ट' से हटाने की मांग करने के लिए गिरफ्तार किया था और उस पर मुकदमा चलाया था। साजिद मीर, जिसके पास 5 मिलियन अमरीकी डालर का इनाम था, 26/11 के मुंबई हमलों में अपनी भूमिका के लिए भारत की सबसे वांछित सूची में था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे।