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बांग्लादेश में पत्रकार को ‘आधी रात’ में सजा सुनाने के लिए मजिस्ट्रेट की बर्खास्तगी का सुझाव

By भाषा | Updated: August 18, 2021 21:00 IST

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बांग्लादेश की एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समिति ने आधी रात को मोबाइल के माध्यम से अदालत लगाकर गलत आरोप में एक पत्रकार को सजा देने के लिए यहां एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बर्खास्त करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही लोक प्रशासन मंत्रालय की जांच समिति ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कार्रवाई करने के वास्ते मजिस्ट्रेट पर दबाव बनाने के लिए प्रशासनिक प्रमुख या उपायुक्त तथा उत्तर पश्चिमी कुरीग्राम जिले के तीन अन्य कनिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है। बंगाली अखबार ‘प्रोथोम आलो’ की खबर के अनुसार, बांग्ला ट्रिब्यून अखबार के कुरीग्राम के संवाददाता अरिफुल इस्लाम ने जिला प्रशासन में गड़बड़ियों की खबर प्रकाशित की थी इसलिए उन्हें तत्कालीन उपायुक्त सुल्ताना परवीन और उनके अन्य सहकर्मियों का ‘प्रकोप’ झेलना पड़ा। पुलिस ने इस्लाम को उनके घर से 13 मार्च की आधी रात को गिरफ्तार किया था और कार्यकारी मजिस्ट्रेट रिन्तु बिकाश चकमा की “मोबाइल अदालत” में पेश किया था। अदालत ने इस्लाम को शराब की एक बोतल और 150 ग्राम चरस रखने के आरोप में एक साल जेल की सजा सुनाई। इस घटना से मीडिया में आक्रोश व्याप्त हो गया था और परवीन, सहायक आयुक्त नजीमुद्दीन और रहतुल इस्लाम तथा मजिस्ट्रेट चकमा के विरुद्ध जांच शुरू करने की मांग उठायी जा रही थी। यह चारों बांग्लादेश सिविल सेवा के अधिकारी हैं। समिति ने कहा कि चकमा अदालत के मजिस्ट्रेट थे इसलिए उनकी जवाबदेही अधिक बनती है। समिति ने परवीन के दो साल के वेतन में वार्षिक वृद्धि रोकने का सुझाव दिया और सहायक आयुक्त रहतुल इस्लाम के तीन साल के वेतन में वार्षिक वृद्धि निलंबित करने की अनुशंसा की। इसके साथ ही नजीमुद्दीन को पदावनत करने का प्रस्ताव दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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