कुलभूषण जाधव मामलाः जानिए कौन हैं ICJ में भारत का पक्ष रखने वाले वकील, जिन्होंने पाक की निकाल दी हेकड़ी
By रामदीप मिश्रा | Published: July 17, 2019 07:38 PM2019-07-17T19:38:23+5:302019-07-17T19:38:23+5:30
साल्वे की चर्चा हिन्दुस्तान में महंगे वकीलों में की जाती रही है। वह उस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे जब साल 2015 में हिट एंड रन केस में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी।
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में बुधवार (17 जुलाई) को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (आईसीजे) ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाकिस्तान द्वारा दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। 16 जजों में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। बता दें कि भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा। उनके दलीलों के आगे पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा है। आइए आपको बताते हैं कि कौन हैं वकील हरीश साल्वे...
साल्वे की चर्चा हिन्दुस्तान में महंगे वकीलों में की जाती रही है। वह उस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे जब साल 2015 में हिट एंड रन केस में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके तुरंत बाद हरीश साल्वे ने कोर्ट में सलमान खान का पक्ष रख सभी को चौंका दिया था। उनके द्वारा सलमान खान का पक्ष रखने पर उन्हें बेल मिल गई थी।
महंगे वकीलों में चर्चा होने की वजह से हरीश साल्वे को लेकर तात्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि कुलभूषण जाधव का केस लड़ने के लिए वह सिर्फ एक रुपया ले रहे हैं। सुषमा स्वराज के ट्वीट करते ही उनका ट्वीट वायरल हो गया था। इसके बाद साल्वे को जानने के लिए लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ गई थी।
साल्वे ने कई बड़े केस लड़े हैं, जिनमें इतालवी सरकार के लिए दो इतालवी मरीनों का केस, सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन के टैक्स का मामला, मुकेश अंबानी की तरफ से रिलायंस गैस विवाद और रामदेव बाबा मामले में दिल्ली पुलिस का पक्ष में केस लड़ चुके हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले में हरीश साल्वे पर भरोसा जताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ी जीत दिलाई है।
आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान दावा करता है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय जासूस हैं और उनकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान से की गई है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को हमेशा खारिज किया, पाकिस्तान पर विएना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप भी है।
जाधव के गिरफ्तारी की पहली रिपोर्ट 25 मार्च 2016 को सामने आई थी। पाकिस्तान ने कथित जासूस की गिरफ्तारी के मामले में भारतीय राजदूत को तलब किया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। 26 मार्च 2016 को भारत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान में कार्गो कारोबार का मालिकाना हक रखने वाले भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी जाधव को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया था।