'संस्कारी' बनेगा इंडोनोशिया, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के लिए होगी एक साल की जेल, लिव-इन में रहने पर छह महीने की सजा
By पल्लवी कुमारी | Published: September 20, 2019 01:37 PM2019-09-20T13:37:58+5:302019-09-20T13:37:58+5:30
इंडोनेशिया के कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोन्ना लाओली ने कहा कि ये नया कानून सौ साल पुराने डच औपनिवेशिक काल के कानून को खत्म कर उसकी जगह लाया जा रहा है। यासोन्ना लाओली ने ही साल 2015 में इस बिल को पेश किया था।
इंडोनेशिया जल्द ही विवाहत्तेर (एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन) संबंध बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इंडोनेशिया इसके लिये बहुत ही जल्द नया कानून लेकर आने वााल है। इसके अलावा समलैंगिक संबंध को भी अपराध की श्रेणी में लाया जायेगा। इसको लेकर इंडोनेशिया आने वाले हफ्ते में नई दंड संहिता पास करेगा। हालांकि मानवाधिकार समूहों के एनजीओ ने इसकी आलोचना की है। उनका कहा है कि ये कानून व्यक्तियों के बुनियादी स्वतंत्रताओं का हनन करता है।
मानवाधिकार समूहों इस कानून को लागू ना करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये कानून ना सिर्फ पुरुषों के लिये बल्कि महिलाओं, धार्मिक और अल्पसंखयकों के लिए भी नुकसानदायक है। एनजीओ के एक समूह ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको वीडीडो को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि वो इस कानून को लागू ना होने दें।
इंडोनेशिया के चार सांसदों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इस बात की जानकारी दी है कि नया ड्राफ्ट कानून अगले हफ्ते से लागू किया जायेगा। सरकार ने इसके अंतिम रूप पर सहमति जताई है।
इंडोनेशिया के कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोन्ना लाओली ने कहा कि ये नया कानून सौ साल पुराने डच औपनिवेशिक काल के कानून को खत्म कर उसकी जगह लाया जा रहा है। मंत्री यासोन्ना लाओली ने कहा कि इंडोनेशिया का आपराधिक कानून आज के दौर में रह रहे इंडोनेशिया वासियों के तौर तरीके के अनुसार होना चाहिए। यासोन्ना लाओली ने ही साल 2015 में इस बिल को पेश किया था।
वहां के एक पार्टी के नेता नासिर जैमिल ने कहा है कि ये नया कानून देश के नागरिकों के हित में है। नासिर जैमिल ने कहा है कि इस नये कानून के लिये देश के सभी धर्मों के नेताओं की सलाह ली गई है और इस पर सबने सहमति जताई है।
इस नये कानून के तहत अगर कोई कपल बिना शादी किये लिव-इन में रहता है तो उसे छह महीने की सजा हो सकती है या फिर जुर्मान लगाया जा सकता है। नया ड्राफ्ट कानून के मुताबिक विवाहत्तेर संबध पाए जाने पर एक साल की सजा हो सकती है और परिवार की तरफ से शिकायत मिलने पर आरोपी जोड़े के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।
कानून के तहत ये भी प्रावधान है कि अगर बिना शादी किये कोई लड़का-लड़की साथ रहता (लिव-इन) है और उसके परिवार शिकायत नहीं करता है तो उस इलाके का कोई भी जानकार या मुखिया शिकायत कर सकता है। इसके अलावा परिवार वाले, कोई रिश्तेदार भी शिकायत कर सकता है।
इंडोनेशिया की सरकार ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई सिर्फ उक्त कपल पर की जायेगी, उसके घरवालों किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।