अब भारतीय बैंक बेच सकेंगे भगोड़े विजय माल्या की ब्रिटेन की संपत्ति, वसूलने हैं 10 हजार करोड़
By आदित्य द्विवेदी | Published: May 9, 2018 11:13 AM2018-05-09T11:13:50+5:302018-05-09T11:22:24+5:30
माल्या पर भारत में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग का आरोप है। कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय बैंक अब विजय माल्या की लंदन और वेल्स की संपत्तियां बेचर बकाए की वसूली कर सकती हैं।
लंदन, 9 मई 2018: भारतीय बैंकों से करोड़ों का कर्ज लेकर फरार विजय माल्या को एक बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को लंदन की एक अदालत ने 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के मामले उनकी याचिका खारिज कर दी है। भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डालर से अधिक की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था। माल्या पर भारत में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग का आरोप है। कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय बैंक अब विजय माल्या की लंदन और वेल्स की संपत्तियां बेचर बकाए की वसूली कर सकती हैं।
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न्यायाधीश एंड्रयू हेनशा ने माल्या की संपत्तियों को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। अदालत ने भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डालर की राशि वसूलने के पात्र हैं। अदालत के आज के फैसले से उक्त भारतीय बैंक इंग्लैंड व वेल्स में माल्या की आस्तियों की जब्ती के फैसले का कार्यान्वयन कर सकेंगे। वैश्विक जब्ती आदेश के चलते माल्या अपनी संपत्तियों को न तो बेच सकता है न ही किसी तरह का और सौदा कर सकता है।
भारतीय बैंकों के इस समूह में एसबीआई, बैंक आफ बड़ौदा, कारपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया शामिल है।
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