इमरान खान के वकील का दावा- पूर्व पाकिस्तानी पीएम को जेल में धीमा जहर देकर मारा जा सकता है

By मनाली रस्तोगी | Published: October 4, 2023 07:49 AM2023-10-04T07:49:23+5:302023-10-04T07:51:58+5:30

कानूनी मामलों पर खान के प्रवक्ता नईम पंजुथा ने कहा कि खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Imran Khan Lawyer Claims He Could Be Slow-Poisoned To Death In Jail | इमरान खान के वकील का दावा- पूर्व पाकिस्तानी पीएम को जेल में धीमा जहर देकर मारा जा सकता है

फाइल फोटो

Highlightsपंजुथा ने दावा किया कि इमरान खान को धीमा भोजन जहर दिया जा सकता है।पंजुथा ने कहा कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।उन्होंने यह भी दावा किया कि खान को तोड़ने के प्रयास में नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक वकील ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई और कहा कि हो सकता है कि उन्हें जेल में धीमा जहर देकर मार दिया गया हो। कानूनी मामलों पर खान के प्रवक्ता नईम पंजुथा ने कहा कि खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उन्होंने दावा किया, "इमरान खान को धीमा भोजन जहर दिया जा सकता है। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।" पंजुथा ने कहा कि 70 वर्षीय खान को सोमवार रात को रावलपिंडी की अडियाला जेल में एक निचली श्रेणी की कोठरी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अदालत के आदेशों के बाद उन्हें 26 सितंबर को अटक जेल से स्थानांतरित कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, ''सेल के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।'' उन्होंने यह भी दावा किया कि खान को तोड़ने के प्रयास में नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजुथा ने कहा कि उन्होंने जेल में खान की स्थितियों के बारे में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। उन्होंने कहा कि खान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी आज उनसे मुलाकात की।

इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल अप्रैल में पद से हटने के बाद उन्हें कई मामलों में फंसाया गया था। 

सोमवार को आईएचसी ने नौ अलग-अलग मामलों में विभिन्न निचली अदालतों के फैसले को रद्द करके खान की जमानत बहाल कर दी। खान पर फिलहाल करीब 180 मामले चल रहे हैं। ये मामले मुख्य रूप से 9 मई को लाहौर कोर कमांडर के घर से बर्खास्तगी के बाद हुई घटनाओं से उपजे हैं।

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