ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति कोलोर को भ्रष्टाचार के केस में 8 साल से अधिक की सजा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: June 1, 2023 08:46 AM2023-06-01T08:46:13+5:302023-06-01T09:06:52+5:30
ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो कोलोर डी मेलो को भ्रष्टाचार के एक केस में आठ साल और 10 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
ब्राज़िलिया: ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो कोलोर डी मेलो को भ्रष्टाचार के एक केस में आठ साल और 10 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फर्नांडो कोलोर डी मेलो को "कार वॉश" मामले में कदाचार का दोषी पाया था।
73 साल के कोलोर न केवल इस मामले में दोषी ठहराये गये हैं, बल्कि इसी केस में उन पर महाभियोग भी चलाने की चलाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सीनेटर के पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व राष्ट्रपति कोलोर साल 1990 से 1992 तक ब्राजील का नेतृत्व किया था। वह ब्राजील के 32वें राष्ट्रपति हैं।
उन पर आरोप था कि 2010 से 2014 के बीच बतौर सीनेटर कोलोर ने एक निर्माण कंपनी से रिश्वत के रूप में 20 मिलियन रीस (4 मिलियन डॉलर) लिया था। कोलोर ने निर्माण कंपनी को अनियमित रूप से अनुबंध की व्यवस्था की थी।
इससे पहला साल 2017 में ब्राजील के एक अन्य पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनेशियो लूला डी सिल्वा को भी भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामले में दोषी पाये जाने के बाद लगभग 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। लूला सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में भारी गबन और घूस लेने के आरोपों का सामना कर रहे थे।
पूर्व राष्ट्रपति लूला को उनके सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। उन पर आरोप था कि उन्होंने साओ पाउलो में एक अपार्टमेंट की खरीद था और उसकी संरचना में फेरबदल किया था इसके अलावा उन्होंने अपनी संपत्तियों की घोषणा में अनियमितता दिखाई थी।