मोदी सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप किया ब्लॉक, तो चीन के शी जिनपिंग सरकार ने विरोध में ये बोला
By अनुराग आनंद | Published: November 25, 2020 11:35 AM2020-11-25T11:35:44+5:302020-11-25T12:51:44+5:30
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में चीन ने कड़ा ऐतराज जताया है। चीन ने कहा है कि वह अपने देश के मोबाइल ऐप को बैन करने के भारत सरकार के फैसले का विरोध करता है।
नई दिल्लीः बीते मंगलवार को (कल) एक बार फिर से भारत सरकार ने रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए 43 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। चीनी कंपनियों के स्वामित्व वाले कई ऐप को बैन किया गया है। इसमें चीनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के चार स्वामित्व शामिल हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है, "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयभारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 43 मोबाइल ऐप को बैन करने का आदेश जारी किया है।"
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में चीन ने कड़ा ऐतराज जताया है। चीन ने कहा है कि वह अपने देश के मोबाइल ऐप को बैन करने के भारत सरकार के फैसले का विरोध करता है। चीन ने कहा है कि भारत सरकार के इस फैसले से दोनों देशों के रिश्ते पर असर पड़ सकता है। चीन ने कहा कि इस फैसले से डब्लूटीओ के नियमों का उल्लंघन होता है।
इस मामले में भारत की ओर से अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप के उपयोग को रोकने का आदेश जारी किया है।
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— NDTV (@ndtv) November 25, 2020
बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार का अलीबाबा समूह के ई-वाणिज्य ऐप अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी। चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच यह कदम उठाया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार ये ऐप देश की संप्रभुता और अखंडता के लिये खतरा थे। इसको देखते हुए पाबंदी लगायी गयी है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें कुछ ‘डेटिंग’ ऐप (मनपसंद लोगों से मिलने और जुड़ने को आसान बनाने वाले मंच) शामिल हैं।
सुरक्षा और संप्रभुता के हित में 224 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया-
बयान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत में उपयोगकर्ताओं तक इन ऐप की पहुंच पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध (रोधी) समन्वय केंद्र से इस संदर्भ में मिली विस्तृत रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किया गया है।
इससे पहले, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 69ए के तहत 29 जून को 59 मोबाइल ऐप और 2 सितंबर, 2020 को 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था।इनमें पबजी, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, फेसयू, वीचैट रीडिंग जैसे ऐप शामिल थे। ये प्रतिबंस् लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच लगाये गये हैं। आईटी मंत्रालय ने बयान में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत आदेश जारी कर 43 मोबाइल ऐप तक पहुंच को लेकर पाबंदी लगायी गयी है।
प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में 224 ऐप को पहले ही प्रतिबंधित किया है-
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में 224 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा के हित में सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 69ए के प्रावधानों के तहत टिकटॉक, हेलो और वीचैट समेत 224 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किये हैं।
सरकार ने जून में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, वीचैट, कैमस्कैनर और एमआई कम्युनिटी समेत 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। इस महीने की शुरुआत में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पब्जी समेत 118 और ऐप प्रतिबंधित किये गये।
इनमें PUBG, Tiktok, CamScanner और WeChat जैसे ऐप शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने सबसे पहले जून में टिक-टॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगााया था और इसके कुछ समय बाद 47 अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था।