बांग्लादेश: पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे को उम्रकैद, 2004 ग्रेनेड हमला मामले में दोषी करार
By भाषा | Published: October 10, 2018 02:03 PM2018-10-10T14:03:03+5:302018-10-10T14:03:03+5:30
जांच में पाया गया कि रहमान समेत बीएनपी नीत सरकार के प्रभावी धड़े ने आतंकवादी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के आतंकवादियों से यह हमला कराने की योजना बनाई थी और हमले को प्रायोजित किया था।
बांग्लादेश की एक अदालत ने 2004 के ग्रेनेड हमला मामले में बुधवार को 19 लोगों को मौत की सजा और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान समेत 19 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
इस हमले में 24 लोग मारे गए थे और उस समय विपक्षी पार्टी की प्रमुख रहीं शेख हसीना सहित करीब 500 लोग घायल हो गए थे।
#UPDATE A Bangladesh court sentenced 19 people to death and sentenced Bangladesh former prime minister Khaleda Zia's son Tarique to life imprisonment in 2004 grenade attack case: Bangladesh media https://t.co/J1qywqEXtV
— ANI (@ANI) October 10, 2018
बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री हसीना को लक्ष्य बनाते हुए यह हमला 21 अगस्त, 2004 को अवामी लीग की एक रैली पर किया गया था। हसीना इस हमले में बच गईं थीं लेकिन उनके सुनने की क्षमता को कुछ नुकसान हुआ था।
पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फोजमां बाबर उन 19 लोगों में शामिल है जिन्हें अदालत ने बुधवार को सजा-ए-मौत सुनाई।
लंदन में निर्वासन में रह रहे बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहमान और 18 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
जांच में पाया गया कि रहमान समेत बीएनपी नीत सरकार के प्रभावी धड़े ने आतंकवादी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के आतंकवादियों से यह हमला कराने की योजना बनाई थी और हमले को प्रायोजित किया था।