शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल के कारावास की सजा
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 27, 2025 13:17 IST2025-11-27T13:12:07+5:302025-11-27T13:17:58+5:30
बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल कैद की सजा सुनाई।

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ढाकाः बांग्लादेश की अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल के कारावास की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल कैद की सजा सुनाई। समाचार समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने अपनी एक खबर में कहा कि ‘राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट’, पूर्वांचल में भूखंड आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर ये तीन मामले दर्ज किए गए थे। न्यायाधीश ने दोषी की अनुपस्थिति में फैसला सुनाया।
STORY | Bangladesh court sentences ousted PM Hasina to 21 years in jail in 3 corruption cases
— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2025
A Bangladesh court on Thursday sentenced ousted prime minister Sheikh Hasina to 21 years of imprisonment in three corruption cases, local media reported.
The three cases were lodged… pic.twitter.com/olSSYfwWkr
क्योंकि उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चलाया गया था। न्यायाधीश ने हसीना की गैर मौजूदगी में यह फैसला सुनाया, क्योंकि हसीना को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह मुकदमा भी उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया था।
हसीना को प्रत्येक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई जो कुल मिलाकर 21 वर्ष के कारावास के बराबर है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘‘ भूखंड शेख हसीना को बिना किसी आवेदन के और गैरकानूनी तरीके से आवंटित किया गया था।’’