पाक सरकार को झटका, जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद, उसके तीन सहयोगियों को अंतरिम जमानत
By भाषा | Published: July 15, 2019 06:00 PM2019-07-15T18:00:18+5:302019-07-15T18:00:18+5:30
‘डॉन’ अखबार के मुताबिक लाहौर में आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने सईद और उसके सहयोगियों- हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत दे दी।
पाकिस्तान में आतंक रोधी एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों को अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
‘डॉन’ अखबार के मुताबिक लाहौर में आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने सईद और उसके सहयोगियों- हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत दे दी।
DAWN News: An anti-terrorism court (ATC) in Lahore has granted pre-arrest bail to Jamat ud Dawa (JuD) chief Hafiz Muhammad Saeed and three others in a case pertaining to the outfit's alleged illegal use of land for its seminary. (File pic) pic.twitter.com/sAQzpud9hc
— ANI (@ANI) July 15, 2019
सुनवाई के दौरान सईद के वकील ने कहा कि जमात उद दावा (जेयूडी) ने अवैध तरीके से किसी भी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया और अदालत से जमानत याचिकाएं स्वीकार करने का अनुरोध किया । बहरहाल, लाहौर उच्च न्यायालय ने सईद और उसके सात सहयोगियों द्वारा आतंक के वित्तपोषण और धन शोधन के आरोपों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में संघीय सरकार, पंजाब सरकार और आतंक रोधी विभाग को नोटिस जारी किया।