बेटी को न पहनना पड़े हिजाब तो बाप खुद ही कर लेता है उससे शादी, जानें इस अजीबो—गरीब कानून के बारे में सबकुछ
By स्वाति सिंह | Published: January 8, 2021 01:39 PM2021-01-08T13:39:02+5:302021-01-08T13:41:27+5:30
ईरान में 13 साल या इससे ज्यादा उम्र की गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने हिजाब पहनना होता है। लड़कियों को बुर्का पहनने से आजादी मिल सके इसके लिए पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है।
ईरान में पिता-पुत्री के लिए एक अनोखा ही कानून मौजूद है। दरअसल, यहां पिता चाहे तो अपनी बेटी से खुद ही शादी कर सकता है। इसके लिए बस बेटी की उम्र 13 या इससे ज्यादा साल की होनी चाहिए।
यहां बताया जाता है कि ईरान में 13 साल या इससे ज्यादा उम्र की गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने हिजाब पहनना होता है। लड़कियों को बुर्का पहनने से आजादी मिल सके इसके लिए पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। इस कानून को इस्लाामिक कंसल्टेटिव एसेंबली ने बनाया था, जिसे मजलिस कहा जाता है। यह कानून साल 2013 में पास हुआ था।
इस शादी को करने के लिए बस बाप के सामने 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त, बेटी की उम्र 13 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए वहीं, दूसरी शर्म के तहत पिता को तर्क देना होता है कि यह काम वह बेटी की भलाई के लिए कर रहा है। हालांकि दुनिया भर में इस विचित्र कानून को लेकर काफी हंगामा भी हुआ। लोगों के मुताबिक ये बाप-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला कानून है।
बता दें कि ईरान में महिलाओं को लेकर इसी तरह के कई अजीबो—गरीब कानून है। इसके तहत यहां औरतों का गैर मर्दों से हाथ मिलाना भी गुनाह माना जाता है। अगर सार्वजनिक जगहों पर कोई महिला दूसरे पुरुष से हाथ मिलाते हुए पाई गई उस पर जुर्माना लगाया जाता है। इतना ही नहीं उसे कैद भी हो सकती है। इसके अलावा औरतों को तलाक लेने का अधिकार नहीं है। अगर वो घरेलू हिंसा से पीड़ित भी हैं इसके बावजूद वो अपने शौहर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती हैं।