बेंगलुरु में यातयात नियम तोड़ा, 77 बार उल्लंघन, 20000 में सेकंड हेंड स्कूटर खरीदा, 42500 रुपये का जुर्माना
By सतीश कुमार सिंह | Published: October 30, 2020 07:27 PM2020-10-30T19:27:05+5:302020-10-30T21:15:57+5:30
जांच के दौरान एक उप निरीक्षक ने शहर के मदिवाला क्षेत्र के निवासी अरुण कुमार को रोका। छानबीन में पुलिस अधिकारी को पता चला कि कुमार पर यातयात नियम तोड़ने के 77 मामले दर्ज हैं।
बेंगलुरुः यातायात नियमों का आदतन उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति को तब झटका लगा जब शुक्रवार को पुलिस ने उस पर 42,500 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया।
दैनिक जांच के दौरान एक उप निरीक्षक ने शहर के मदिवाला क्षेत्र के निवासी अरुण कुमार को रोका। छानबीन में पुलिस अधिकारी को पता चला कि कुमार पर यातयात नियम तोड़ने के 77 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि कुमार को सभी 77 उल्लंघन के मामलों को मिलाकर तत्काल दो मीटर लंबा चालान पेपर काट कर थमा दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि कुमार ने बीस हजार रुपये में सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा था। पुलिस ने कहा कि उसका स्कूटर जब्त कर लिया गया।
विधायक के चालक के साथ उलझने के आरोप में यातायात प्रभारी निलंबित
एक विधायक के चालक के साथ कानून कायदों को लेकर उलझने के आरोप में नगर यातायात प्रभारी को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए यातायात प्रभारी चरणजीत सिंह को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
स्थानीय विधायक डा. कृष्ण मिढा बृहस्पतिवार को रजवाहा संख्या सात रोहतक रोड रेलवे लाइन के साथ एक निजी होटल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। इसी दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर चरणजीत सिंह विधायक के चालक से कानून कायदों को लेकर उलझ गए। डीएसपी धर्मबीर खर्ब ने बताया कि सिंह के खिलाफ शिकायत मिली थी जिसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन पर डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
निजी क्षेत्र के डीसीबी बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उसने कहा कि यह जुर्माना वित्तीय उत्पादों के विपणन नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया। डीसीबी बैंक ने बीएसई को भेजी सूचना में बताया कि रिजर्व बैंक के 28 अक्टूबर को जारी आदेश में यह जुर्माना लगाया गया है।
उसने कहा, रिजर्व बैंक ने .... ‘‘बैंकों के द्वारा म्यूचुअल फंड या बीमा जैसे उत्पादों के विपणन व वितरण’ को लेकर जारी परिपत्र में निर्देशित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर डीसीबी बैंक के ऊपर 22 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक की ओर से उक्त परिपत्र 16 नवंबर 2009 को जारी किया गया था।’’ रिजर्व बैंक ने आदेश में कहा है कि यह जुर्माना बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत रिजर्व बैंक को दी गयी शक्तियों का इस्तेमाल करते लगाया गया है।