रांची की लड़की ऋचा भारती को अब नहीं बांटना होगा कुराना, कोर्ट अब इस शर्त पर दी जमानत

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: July 18, 2019 08:28 AM2019-07-18T08:28:10+5:302019-07-18T08:28:10+5:30

अदालत के इस आदेश की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और कल ट्विटर पर #ऋचा भारती ट्रेंड करने लगा. आज अदालत ने आदेश में संशोधन किया और 19 वर्षीय छात्रा को 7000 रु. की जमानत राशि तथा इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर नियमित जमानत दे दी.

Jharkhand: After the controversy, the court ordered the donation of the Quran | रांची की लड़की ऋचा भारती को अब नहीं बांटना होगा कुराना, कोर्ट अब इस शर्त पर दी जमानत

19 वर्षीय छात्रा को 7000 रु. की जमानत राशि तथा इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर नियमित जमानत दे दी.

Highlightsऋचा को सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आक्रामक पोस्ट को लेकर 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. न्यायाधीश के आदेश में संशोधन के बाद शाम 4 बजे अदालत का बहिष्कार वापस लिया.

झारखंड रांची की एक अदालत ने कथित आक्रामक फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार की गई कॉलेज छात्रा को कुरान की प्रतियां दान करने की शर्त पर जमानत देने के आदेश में संशोधन किया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह ने ऋचा भारती को सशर्त जमानत दी थी और कहा था कि वह कुरान की एक प्रति पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय अंजुमन कमेटी तथा चार अन्य प्रति शहर के विभिन्न पुस्तकालयों को दान करे.

अदालत के इस आदेश की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और कल ट्विटर पर #ऋचा भारती ट्रेंड करने लगा. अदालत ने आदेश में संशोधन किया और 19 वर्षीय छात्रा को 7000 रु. की जमानत राशि तथा इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर नियमित जमानत दे दी.

न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंह ने जमानत की शर्त के रूप में कहा कि एक जमानती रांची से तथा दूसरा जमानती याचिकाकर्ता का रिश्तेदार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह जांच अधिकारी एवं पिथोरिया थाना प्रभारी की उस याचिका को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं जिसमें आदेश के क्रियान्वयन में कठिनाइयों की वजह से कुरान दान करने की शर्त हटाने का आग्रह किया गया है.

ऋचा को सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आक्रामक पोस्ट को लेकर 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था.

वकीलों ने किया अदालत का बहिष्कार रांची दीवानी अदालत के वकीलों ने लड़की को कुरान दान करने का निर्देश दिए जाने के विरोध में आज अदालत का बहिष्कार किया.

उन्होंने न्यायाधीश के आदेश में संशोधन के बाद शाम 4 बजे अदालत का बहिष्कार वापस लिया. अधिवक्ता रामप्रवेश सिंह ने कहा कि अदालत ने खुद ही अपने आदेश में संशोधन कर लिया है, इसलिए अब कल अदालत का बहिष्कार नहीं होगा.

Web Title: Jharkhand: After the controversy, the court ordered the donation of the Quran

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