चालान कटने से गुस्साए दिल्ली के शख्स ने बीच सड़क पर ही बाइक में लगाई आग, वायरल हुई तस्वीर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 6, 2019 02:09 AM2019-09-06T02:09:30+5:302019-09-06T02:09:30+5:30
गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने मंगलवार (3 सितम्बर) को एक दोपहिया चालक पर संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम-2019 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 23 हजार रुपये का चालान जारी किया था।
नशे में गाड़ी चलाने पर नए मोटर वाहन कानून के तहत चालान कटने से परेशान होकर एक व्यक्ति ने गुरुवार (5 सितम्बर) को चिराग दिल्ली के त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक यातायात कर्मी ने मोटरसाइकिल सवार को रोका था।
उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान, यह पाया गया कि सर्वोदय एन्क्लेव का रहने वाला राकेश नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने बताया कि जब उसकी गाड़ी को जब्त किया जा रहा था, तभी उसने अपनी मोटर साइकिल की तेल टंकी में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर एक मामला दर्ज किया गया और राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया।
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, एक सितंबर 2019 से लागू हो गया है। नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी। नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।