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Unlock 3.0 Guidelines for Gym: जानें जिम और योगा सेंटर में किन-किन नियमों का करना होगा पालन

By प्रतीक्षा कुकरेती | Updated: August 3, 2020 16:33 IST2020-08-03T16:33:52+5:302020-08-03T16:33:52+5:30

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोला जा रहा है और गृह मंत्रालय ने अनलॉक की तीसरे चरण में योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दे दी है। इसके बाद सोमवार यानि 3 अगस्त को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने योग संस्थानों और जिम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि कोरोना वायरस को फैसले से रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में स्थित योग सेंटर और जिम को बंद रखना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले योग सेंटर और जिम को ही पब्लिक के लिए खोलने की इजाजत होगी।

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