googleNewsNext

Shabnam Case Amroha| Shabnam Case UP News Today| शबनम की फांसी पर क्या बोले निर्भया के दोषियों के वकील

By गुणातीत ओझा | Published: February 25, 2021 01:19 AM2021-02-25T01:19:25+5:302021-02-25T01:20:11+5:30

7 लोगों के हत्या की दोषी शबनम कों फांसी तय है सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। शबनम का डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। इस बीच निर्भया केस में दोषियों के वकील एपी सिंह ने शबनम के पक्ष में आवाज उठाई है।

शबनम फांसी मामला
क्या बोले निर्भया के दोषियों के वकील?

7 लोगों के हत्या की दोषी शबनम कों फांसी तय है सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। शबनम का डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। इस बीच निर्भया केस में दोषियों के वकील एपी सिंह ने शबनम के पक्ष में आवाज उठाई है। फांसी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एपी सिंह शबनम की फांसी का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा.. आजादी के बाद देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जा रही है। यह दुखद है। फांसी किसी समस्या का इलाज नहीं है। पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं। दोषी की मनोदशा को खत्म करना है तो उसमें सुधार लाइये। जेल को सुधार गृह रखिये... फांसीघर मत बनाइये। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 100 से अधिक देशों में फांसी की सजा खत्म हो चुकी है।

बताते चलें कि शबनम की दया याचिका खारिज कर दी गयी है। शबनम के बेटे ने भी दया याचिका दायर की थी जिसमें लिखा था, 'राष्ट्रपति अंकल जी, मेरी मां को माफ कर दो.'. शबनम की फांसी मामले में एपी सिंह ने उनके बेटे का भी जिक्र किया है और कहा है कि उनके बेटे का क्या कसूर है। उसका तो एक ही सहारा है। अब उसकी मां भी नहीं रही तो वह अनाथ हो जायेगा। उस बच्चे ताज के सिर कौन मां आकर मुश्किल घड़ी में हाथ रखेगी।

शबनम की फांसी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन शबनम को फांसी दिए जाने के लिए मथुरा की जेल में सारी तैयारी हो चुकी है। मंगलवार को शबनम को फांसी दिए जाने के लिए तारीख मुकर्रर होने वाली थी। अमरोहा की कोर्ट ने कातिल शबनम का ब्यौरा मांगा था लेकिन उसके अधिवक्ता की ओर से राज्यपाल को दया याचिका दाखिल कर दी गई। फिर से दया याचिका दाखिल होने के कारण फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी है। 

टॅग्स :अमरोहायूपी क्राइमAmrohaup crime