Digvijay Singh के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, Owaisi की AIMIM पर लगाया था धांधली का आरोप
By गुणातीत ओझा | Published: February 23, 2021 12:14 AM2021-02-23T00:14:58+5:302021-02-23T00:15:32+5:30
हैदराबाद की एक कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ यह मामला 2017 में दायर किया गया था।
ओवैसी से पंगा लेकर बुरे फंसे दिग्विजय सिंह
हैदराबाद की एक कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ यह मामला 2017 में दायर किया गया था। इस मामले में उनके एक बयान के चलते एआईएमआईएम नेता ने उनपर मानहानि का आरोप लगाया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुवनाई 8 मार्च को तय की है।
सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई के लिये गठित विशेष कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के उसके समक्ष पेश नहीं होने के कारण सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का यह मामला एआईएमआईएम नेता एस ए हुसैन अनवर ने दायर किया था। अनवर की याचिका में कहा गया है कि दिग्विजय ने एआईएमआईएम और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वित्तीय फायदे के लिए चुनाव लड़ने का झूठा आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेता ने अपने बयान में ओवैसी की पार्टी पर वित्तीय लाभ के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की बात कही थी।
सुनवाई की पिछली तारीख के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दिग्विजय सिंह और संपादक 22 फरवरी को उसके समक्ष उपस्थित हों। सोमवार को सुनवाई में उर्दू अखबार के संपादक कोर्ट में पेश हुए, लेकिन दिग्विजय उपस्थित नहीं हुए। दिग्विजय सिंह के वकील ने एक याचिका दायर कर स्वास्थ्य के आधार पर पेशी से छूट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी किया।