दिल्ली में कल से खुलेंगे सरकारी दफ्तर लेकिन इन शर्तों के साथ
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 3, 2020 10:46 PM2020-05-03T22:46:33+5:302020-05-03T22:46:33+5:30
दिल्ली में कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं, जो सरकारी दफ्तर जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं उसमें 100% अटेंडेंस होगी. ऐसे सरकारी दफ्तर जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित नहीं हैं उनमें डिप्टी सेक्रेटरी लेवल और उससे उपर के स्तर तक 100% स्टाफ आएगा, इससे नीचे के स्तर पर 33% स्टाफ आएगा. इसके अलावा कल से दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिस भी खुलेंगे लेकिन इनमें सिर्फ 33% स्टाफ ही काम करेंगे. इस दौरान ये चीजें पहले की तरह बंद रहेंगी. एयर ट्रैवल, रेल से यात्रा, मेट्रो, इंटरस्टेट बसें और दिल्ली के अंदर चलने वाली डीटीसी बसें भी बंद रहेंगी.
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, होटल, मॉल जिम और भीड़ जमा हो सकने वाली जगहे बंद रहेंगी. धार्मिक संस्थान भी बंद रहेंगे. रिक्शा, टैक्सी, ऑटो कैब, स्पा, सैलून संब बंद रहेंगे. शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद रहेगा. 65 साल से उपर, पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोग, 10 साल के कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर में रहना होगा.
जो लोग सेल्फ इंप्लायड है जैसे प्लंबर , इलेक्ट्रशियन, कपड़े प्रेस करने वाले, मेड को काम करने की परमिशन होगी. मॉल मार्केट सब बंद रहेंगे लेकिन इनके अंदर जो जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी. स्टेशनरी की दुकाने खुलेगी. स्टैंड अलोन यानि अलग से या आपकी गली या रेजिडेंशियल सोसायटी में गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी. प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉल सेंटर, डेटा सेंटर खुले रहेंगे. वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज. प्राइवेट सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे. जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां- फैक्ट्रियां सप्लाई चेन से जुड़ी यूनिटस खुली रहेगी. आईटी हाडर्वेयर से जुड़ी यूनिट भी खुली रहेंगी. अगर घर से चार पहिया से निकले है तो पास के साथ गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो लोग ही जा सकते हैं. कंस्ट्रक्शन साइट पर काम तभी हो सकेगा जब मजदूर वहीं रहकर काम करेंगे.