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Odd even में फंस जाएं इससे पहले जान लें नियम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 4, 2019 02:18 PM2019-11-04T14:18:22+5:302019-11-04T14:43:36+5:30

4 नवंबर से दिल्ली की सड़कों पर ऑड-ईवन योजना सुबह 8  बजे से लागू हो चुकी है. दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा को काबू में करने के लिए ऑड ईवेन स्कीम 15 नवंबर तक जारी रहेगी… वैसे तो ऑड-ईवन योजना सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहोगी …लेकिन रविवार यानि 10 नवंबर को ऑड इवेन लागू नहीं होगा…ये ऑड इवेन के दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन नबंर वाली गाडि़यों पर भी लागू होंगे… आज पहले दिन इवेन मतलब वो गाड़ियां ही सडकों पर चल सकेंगी जिनके नंबर के अंत में 0, 2,  4 , 6 या 8  हो..और ऑड वाले दिन यानि 5 नवंबर से वो गाड़ियां सड़क पर चल पाएंगी जिनके आखिरी नंबर 1.. 3.. 5.. 7… और 9  होंगे..  इन नियमों को लागू कराने के लिए पुलिस की 200 टीमें तैनात की गई हैं…सुबह 8  बजे से रात के 8  बजे तक यान जिन घंटो में ऑड ईवन लागू है.. उनमें  नियमों का उल्लंघन करने पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा…इस नियम से दिल्ली के सीएम और अन्य मंत्रियों को भी छूट नहीं है..ये नियम पेट्रोल डीजल सीएनजी सब तरह की गाडियों पर लागू होगा..पिछली बार सीएनजी गाड़ियो को छूट मिली थी और लोगों ने सीएनजी स्टिकर का जमकर दुरुपयोग किया था.

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