Tik Tok बैन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था बैन का आदेश
By जोयिता भट्टाचार्या | Published: April 8, 2019 11:47 AM2019-04-08T11:47:54+5:302019-04-08T11:47:54+5:30
Tik Tok बैन मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका के तहत मदुरै हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।
वीडियो शेयरिंग ऐप Tik Tok लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है। जहां एक ओर ये ऐप यूजर्स के लिए टाइम पास का बेहतर जरिया बन चुका है, वहीं इस ऐप पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप है। अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को इस ऐप पर बैन लगाने का निर्देश दिया था।
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका के तहत मदुरै हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से मना कर दिया है और कहा कि इस मामले को देखेंगे और इस पर लिस्ट के मुताबिक ही सुनवाई होगी।
An appeal has been filed in the Supreme Court against Madras High Court order banning TikTok app. Supreme Court says, "it will look into it." pic.twitter.com/a8qdwJF1gx
— ANI (@ANI) April 8, 2019
बता दें कि डिवीजन बेंच में जस्टिस एन और जस्टिस एसएस सुंदर ने मीडिया संस्थानों में निर्देश जारी करते हुए कहा था कि वह टिक टॉक पर बने वीडियो का प्रसारण न करें क्योंकि Tik Tok ऐप के जरिए बच्चों तक आसानी से पोर्नोग्राफी और आपत्तिजनक कंटेंट पहुंच रहा है।
टिक-टॉक ऐप इतना पॉपुलर हो चुका है कि यह गांव और छोटे शहरों में काफी पसंद किया जा रहा है। इस फेमस ऐप के जरिए 15 सेकेंड तक के वीडियो बना कर शेयर किए जा सकते हैं। Tik Tok यूजर्स इस ऐप पर डांसिंग, सिंगिंग, फनी और हर तरह के वीडियो बना कर शेयर करते हैं।