टिकटॉक प्रतिबंध: सरकार ने गूगल, एपल से न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए कहा
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: April 17, 2019 06:19 AM2019-04-17T06:19:54+5:302019-04-17T06:19:54+5:30
सरकार ने गूगल और एप्पल को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करने को कहा है जिसमें लोकप्रिय मोबाइल एप्प टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है.
सरकार ने गूगल और एप्पल को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करने को कहा है जिसमें लोकप्रिय मोबाइल एप्प टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है. सूत्रों ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के तीन अप्रैल के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने के बाद कल इन दो अमेरिकी कंपनियों गूगल और एप्पल को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं.
अदालत ने केंद्र को टिकटॉक पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. टिकटॉक पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है. एप्पल और गूगल ने इस संबंध में भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं दिया है. शीर्ष अदालत ने कल कहा कि प्रतिबंध का निर्देश सिर्फ एक अंतरिम आदेश है और 16 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई प्रस्तावित है.
वहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है कि इस तरह के मोबाइल एप्प के जरिये अश्लील और अनुचित सामग्री उपलब्ध कराई गई है. अदालत ने मीडिया को टिकटॉक से बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया था.
टिकटॉक एप्प का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइटडांस के पास है. यह एप्प लोगों को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा देता है. टिकटॉक ने आज बयान में कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.