सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज मामले में आधार लिंक पर सुनवाई से किया इनकार, BJP नेता को बताया दूसरा रास्ता

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 14, 2019 12:33 PM2019-10-14T12:33:48+5:302019-10-14T12:33:48+5:30

फेक न्यूज आज की तारीख में बड़ी समस्या बन चुका है और इसको काउंटर करने के लिये कई वेबसाइटें भी बनी जिन्हें 'फैक्ट चेकर' साइट कहा गया। लेकिन फेक न्यूज की हकीकत बताने में इन वेबसाइटों का इतना प्रभाव नहीं जम पाया।

SC refuses to entertain plea seeking mandatory linking of social media accounts with Aadhaar | सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज मामले में आधार लिंक पर सुनवाई से किया इनकार, BJP नेता को बताया दूसरा रास्ता

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsअदालत में इस याचिका को बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया था।अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा, 'हर चीज के लिए उच्चतम न्यायालय आने की जरुरत नहीं है।

फेक न्यूज और पेड न्यूज पर लगाम लगाने के लिए आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। BJP नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने केंद्र सरकार को आधार से सोशल मीडिया अकाउंट लिंक करने का निर्देश देने की मांग की थी।

इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग की थी। 

अदालत में इस याचिका को बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता उपाध्याय से कहा, 'हर चीज के लिए उच्चतम न्यायालय आने की जरुरत नहीं है। यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में है और आपको वहां जाना चाहिए।'

Web Title: SC refuses to entertain plea seeking mandatory linking of social media accounts with Aadhaar

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