WhatsApp Facebook नहीं चाहते CCI करे उनकी नई गोपनीयता नीति का जाँच, पहुँचे कोर्ट अदालत ने माँगा CCI से माँगा जवाब

By भाषा | Published: May 6, 2021 12:56 PM2021-05-06T12:56:10+5:302021-05-06T13:56:56+5:30

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने WhatsApp (Facebook की इंस्टैंट मैसेजिंग कम्पनी) को नयी गोपनीयता नीति लागू करने पर रोक लगाते हुए उसकी जाँच का आदेश दिया था।

Delhi High court seeks reply from CCI on Facebook, Whatsapp's appeal | WhatsApp Facebook नहीं चाहते CCI करे उनकी नई गोपनीयता नीति का जाँच, पहुँचे कोर्ट अदालत ने माँगा CCI से माँगा जवाब

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HighlightsWhatsApp और Facebook CCI के उस फैसले के खिलाफ अदालत गए हैं जिसमें उनकी नई गोपनीयता नीति की जाँच का आदेश दिया गया है।दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी फेसबुक के वाद पर CCI से जवाब माँगा है।CCI ने मार्च को WhatsApp की नई गोपनीयता नीति की जाँच का आदेश दिया था।

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से फेसबुक और व्हाट्सऐप की उन अपील पर जवाब मांगा जिसमें मैसेजिंग ऐप की नयी गोपनीयता नीति की जांच का आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने जांच का आदेश देने वाले सीसीआई को नोटिस जारी किया और उससे 21 मई को अगली सुनवाई तक जवाब मांगा।

एकल पीठ ने 22 अप्रैल को अपने आदेश में कहा था कि हालांकि सीसीआई के लिए व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं पर आने वाले फैसलों की प्रतीक्षा करना “विवेकपूर्ण” होगा लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश “त्रृटिपूर्ण” या “अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला” नहीं होगा।

अदालत ने कहा कि उसे फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिका में ऐसा कोई गुण नहीं दिखाई देता जिसके आधार पर सीसीआई के जांच के निर्देश में हस्तक्षेप किया जाए। सीसीआई ने एकल पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह कथित रूप से व्यक्ति की निजता के हनन की जांच नहीं कर रहा है जिस मामले को उच्चतम न्यायालय देख रहा है।

सीसीआई ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि व्हाट्सऐप की नयी नीति से भारी मात्रा में उपयोगकर्ताओं की सूचना एकत्र की जाएगी और अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के उद्देश्य से लक्षित विज्ञापन के लिए उनकी ‘चुपके से निगरानी’ की जाएगी और इस तरह से यह प्रभावशाली स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग होगा।

नियामक ने कहा, ‘‘न्यायाधिकार क्षेत्र के सवाल पर कोई त्रृटि नहीं हुई है। सीसीआई ने व्हाट्सऐप और फेसबुक की याचिका का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने फैसले को ‘ अक्षम और गलत’ बताया था। उल्लेखनीय है कि व्हाट्सऐप और फेसबुक ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नयी गोपनीयता नीति की जांच का निर्देश दिया गया था।

Disclaimer: यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Delhi High court seeks reply from CCI on Facebook, Whatsapp's appeal

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