मध्य प्रदेश: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत छह लोगों को अदालत ने पाया दोषी, सुनाई एक 1 साल की सजा, 5-5 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

By बृजेश परमार | Published: March 26, 2022 09:05 PM2022-03-26T21:05:18+5:302022-03-26T21:11:42+5:30

दिग्विजय सिंह प्रेमचंद गुड्डू सहित सभी छह आरोपियों को आज कोर्ट में 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भरवाकर 25 -25 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया।

Madhya Pradesh: Six accused including Digvijay Singh, former MP Premchand Guddu sentenced to one year, fined 5-5 thousand, found guilty | मध्य प्रदेश: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत छह लोगों को अदालत ने पाया दोषी, सुनाई एक 1 साल की सजा, 5-5 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

मध्य प्रदेश: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत छह लोगों को अदालत ने पाया दोषी, सुनाई एक 1 साल की सजा, 5-5 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Highlightsइंदौर की एक विशेष अदालत ने साल 2011 के मारपीट मामले में सुनाया फैसला कोर्ट ने सभी दोषियों को 25 -25 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया है

उज्जैन: वर्ष 2011 में उज्जैन में हुई मारपीट की घटना के मामले में इंदौर की विशेष न्यायालय ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित इस घटना के मामले में 6 आरोपियों को एक एक वर्ष  का कारावास और पांच-पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

वर्ष 2011 में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू और सात अन्य लोगों का विवाद काले झंडे दिखा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो गया था। जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेमचंद गुड्डू दिग्विजय सिंह सहित 9 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जीवाजी थाने में प्रकरण दर्ज कराए गए थे। 

जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय इंदौर में आज उक्त मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जय सिंह असलम लाला अनंत नारायण दिलीप चौधरी सभी छह आरोपियों को सजा सुनाई गई है। जबकि तीन आरोपियों तराना के कांग्रेस विधायक महेश परमार मुकेश भाटी हेमंत सिंह चौहान को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। 

दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को कोर्ट ने अन्य चार आरोपियों को मारपीट के लिए भड़काने का दोषी माना है। हालांकि दिग्विजय सिंह प्रेमचंद गुड्डू सहित सभी छह आरोपियों को आज कोर्ट में 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भरवाकर 25 -25 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि क्योंकि सभी आरोपियों की सजा 3 वर्ष से कम थी इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह के वकील ने कहा कि उक्त मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे दूसरी ओर उक्त मामले के आरोपी दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन वे उक्त सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में जल्द ही अपील करेंगे।

वहीं गुड्डू ने यह भी कहा कि उक्त घटना के समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी इस सिक्योरिटी में शामिल किसी भी सुरक्षा अधिकारी का कोर्ट में बयान नहीं लिया गया।

Web Title: Madhya Pradesh: Six accused including Digvijay Singh, former MP Premchand Guddu sentenced to one year, fined 5-5 thousand, found guilty

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