महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे पर एक हजार रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है मामला
By भाषा | Published: September 22, 2020 02:56 PM2020-09-22T14:56:28+5:302020-09-22T15:38:38+5:30
सूत्रों ने बताया कि इसके बाद उन्होंने एक हजार रुपये जुर्माना भरा। इसबीच, मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने एक बयान में कहा, ‘नौका पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई।’ उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों और अखबारों की इस बारे में खबरें बेबुनियाद हैं।
मुंबईः महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मांडवा में एक नौका पर बिना मास्क पहने बैठने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को राज के खिलाफ यह जुर्माना उस वक्त लगाया गया, जब वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों तथा मित्रों के साथ नौका पर सवार हुये थे। उन्होंने बताया कि नौका पर सवार अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने कोविड—19 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
सूत्रों ने बताया कि इसके बाद उन्होंने एक हजार रुपये जुर्माना भरा। इसबीच, मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने एक बयान में कहा, ‘नौका पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई।’ उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों और अखबारों की इस बारे में खबरें बेबुनियाद हैं।
मुंबई: कोविड-19 पाबंदियों के उल्लंघन पर मनसे के 4 नेता गिरफ्तार
आम जनता के लिए स्थानीय (लोकल) रेल सेवा बहाल करने की मांग को लेकर ट्रेन पर चढ़ने के एक दिन बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के महासचिव संदीप देशपांडे और पार्टी के तीन अन्य नेताओं को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे पुलिस ने यह जानकारी दी।
देशपांडे समेत राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के कुछ अन्य नेताओं ने सोमवार को अपने विरोध प्रदर्शन को “सविनय कायदेभंग” नाम दिया और मध्य रेलवे के मार्ग पर शेलू और कर्जत स्टेशन के बीच स्थानीय ट्रेन में यात्रा की। कोविड-19 के मद्देनजर, मुंबई और उपनगरों में स्थानीय रेल सेवा इस समय केवल आवश्यक सेवा और सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही है।
मनसे के नेताओं ने आम नागरिकों के लिए रेल सेवा बहाल करने की मांग की। अधिकारी ने कहा कि देशपांडे और मनसे के अन्य नेताओं को मंगलवार को राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि कर्जत जीआरपी में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन कानून, भारतीय रेलवे अधिनियम और महाराष्ट्र के कोविड-19 रोकथाम प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।