अंशु प्रकाश मारपीट मामला: पूर्व आप विधायक नितिन त्यागी से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ

By स्वाति सिंह | Published: March 5, 2018 10:18 PM2018-03-05T22:18:04+5:302018-03-05T23:20:19+5:30

अंशु प्रकाश मारपीट मामले में नितिन त्यागी लगभग तीन बजे सिविल लाइन थाने पहुंचे थे। यहां पुलिस ने नितिन से कई सवाल पूछे। पूछताछ के बाद नितिन 6 बजे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले।

Delhi chief secretary Anshu Prakash aam aadmi party arvind kejriwal | अंशु प्रकाश मारपीट मामला: पूर्व आप विधायक नितिन त्यागी से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ

अंशु प्रकाश मारपीट मामला: पूर्व आप विधायक नितिन त्यागी से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ

नई दिल्ली, 5 मार्च: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में सोमवार को पुलिस ने पूर्व विधायक नितिन त्यागी से करीब पौने तीन घंटे तक पूछताछ की। सोमवार शाम नितिन त्यागी लगभग तीन बजे सिविल लाइन थाने पहुंचे थे। यहां पुलिस ने नितिन से कई सवाल पूछे। पूछताछ के बाद नितिन 6 बजे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। इस बात की जानाकरी इलाके के एडिशनल डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि विधायक से पूछताछ की पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है।   

नितिन त्यागी घटना वाले दिन आखिरी बार चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ थे। डीसीपी ने यह भी बताया कि मामले की जांच के लिए आगे भी पूछताछ की जा सकती है। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस उनके जवाबों से अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ नितिन त्यागी जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बताया कि उनसे सिर्फ मामूली से कुछ सवाल हुए हैं।   

क्या है पूरा मामला? 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों ने हाथापाई की थी।  एएनआई के मुताबिक अंशु प्रकाश ने बताया था 'सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने आप विधायकों ने बदसलूकी की।' इसके बाद आईएएस एसोसिएशन ने मामले को लेकर बैठक बुलाई थी।

इस मामले के बाद एसोसिएशन ने आप विधायकों की गिरफ्तारी की मांग की थी।इस घटना के बाद मुख्य सचिव ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद ओखला विधायक अमानतुल्ला समेत अन्य विधायकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने प्रकाश जारवााल को हिरासत में लिया है। इनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 186, 353, 323, 342, 504, 506 (2) और 120 बी व 34 के तहत केस दर्ज हुआ है।  

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