मुसलमानों को देश में नहीं रहना चाहिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं: BJP सांसद विनय कटियार

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: February 7, 2018 11:03 AM2018-02-07T11:03:13+5:302018-02-07T11:16:02+5:30

बीजेपी सांसद विनय कटियार ने माँग की है कि पाकिस्तान का झंडा फहराने वालों को सजा देने के लिए कानून बनना चाहिए।

bjp mp vinay katiyar said muslim don't belong to india they should go to bangladesh or pakistan | मुसलमानों को देश में नहीं रहना चाहिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं: BJP सांसद विनय कटियार

मुसलमानों को देश में नहीं रहना चाहिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं: BJP सांसद विनय कटियार

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद विनय कटियार ने बुधवार (सात फरवरी) को ऐसा कानून बनाने की माँग की जिससे राष्ट्र गीत वन्दे मातरम और राष्ट्र ध्वज तिरंगा का सम्मान न करने वालों को सजा दी जा सके। बीजेपी सांसद ने माँग की कि पाकिस्तान का झंडा फहराने वालों को सजा देने के लिए भी कानून बनना चाहिए। विनय कटियार ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "दूसरी बात ये है, मुसलमान इस देश में रहने ही नहीं चाहिए, उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया तो इस देश में रहने की क्या आवश्यक्ता थी? उनको अलग भूभाग दे दिया गया। बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएँ यहाँ क्या काम है उनका?" हम आपको बता दें कि देश के संविधान मे पहले से ही राष्ट्र प्रतीक चिह्नों (जिनमें गीत और ध्वज शामिल हैं) को लेकर कानून है।

माना जा रहा है कि विनय कटियार एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदउद्दीन ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाने की माँग की गयी थी। सांसद ओवैसी ने मंगलवार (छह फरवरी) को संसद में नरेंद्र मोदी सरकार से मांग की थी कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने पर तीन साल की सजा देने वाला कानून बने। 

सांसद ओवैसी ने संसद में बीजेपी सरकार द्वारा पेश किए गये मुस्लिम महिला अधिकार एवं संरक्षण विधेयक 2017 की भी आलोचना की। सांसद ओवैसी ने बीजेपी सरकार के विधेयक को मुस्लिम विरोधी बताया। बीजेपी सरकार का तीन तलाक विधेयक लोक सभा में पारित हो चुका है लेकिन इसे राज्य सभा में पारित होना बाकी है। बीजेपी सरकार के इस विधेयक में एक ही बार में तीन तलाक देने को आपराधिक कृत्य मानते हुए इसके लिए पाँच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में एक ही बार में बोलकर तीन तलाक देने के साथ ही मैसेज, पत्र या ईमेल से तीन तलाक को भी अवैध बनाया गया है।

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